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साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला, हाई कोर्ट के फैसले के बाद CBI करेगा सुनवाई - panchkula court news

डेरे में 400 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने फिलहाल कोई सुनवाई नहीं की, जब हाई कोर्ट बचाव पक्ष की याचिका पर फैसला दे देगा उसके बाद सीबीआई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा.

hearing of sadhu napunsak case
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Published : Sep 30, 2019, 7:42 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 11:13 PM IST

पंचकूला: सिरसा स्थित गुरमीत राम रहीम के डेरे में 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में आरोपी गुरमीत राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ साथ ही बाकी दो आरोपी पंकज गर्ग और एम.पी सिंह प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए.

16 नवंबर को होगी सुनवाई

सीबीआई कोर्ट ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिस याचिका पर फैसला पेंडिंग होने के चलते सीबीआई कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई. कोर्ट में आरोपियों की केवल हाजरी लगी. वहीं बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई को रोकने को कहा हुआ है. अब सीबीआई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.

हाई कोर्ट के बाद CBI कोर्ट करेगा सुनावई

आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका लगाकर सीबीआई से शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी की मांग की थी. जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बचाव पक्ष को शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी तो दे दी थी लेकिन कुछ बयानों की कॉपी नहीं दी थी. जिसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर हाई कोर्ट से अपील की थी और कहा था कि वे बाकी के बयानों की कॉपी बचाव पक्ष को नहीं दे सकते.

ये भी पढ़ें:-साधु नपुंसक मामलाः सीबीआई कोर्ट में राम रहीम की हुई पेशी, 6 जून को अगली सुनवाई

वहीं सीबीआई की याचिका पर हाई कोर्ट का अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर तब तक रोक लगाई है जब तक हाई कोर्ट सीबीआई की याचिका का जवाब नहीं दे देता. हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई अभी पेंडिंग है और हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट में अगली सुनवाई 16 नवंबर होगी.

पंचकूला: सिरसा स्थित गुरमीत राम रहीम के डेरे में 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में आरोपी गुरमीत राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ साथ ही बाकी दो आरोपी पंकज गर्ग और एम.पी सिंह प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए.

16 नवंबर को होगी सुनवाई

सीबीआई कोर्ट ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिस याचिका पर फैसला पेंडिंग होने के चलते सीबीआई कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई. कोर्ट में आरोपियों की केवल हाजरी लगी. वहीं बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई को रोकने को कहा हुआ है. अब सीबीआई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.

हाई कोर्ट के बाद CBI कोर्ट करेगा सुनावई

आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका लगाकर सीबीआई से शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी की मांग की थी. जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बचाव पक्ष को शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी तो दे दी थी लेकिन कुछ बयानों की कॉपी नहीं दी थी. जिसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर हाई कोर्ट से अपील की थी और कहा था कि वे बाकी के बयानों की कॉपी बचाव पक्ष को नहीं दे सकते.

ये भी पढ़ें:-साधु नपुंसक मामलाः सीबीआई कोर्ट में राम रहीम की हुई पेशी, 6 जून को अगली सुनवाई

वहीं सीबीआई की याचिका पर हाई कोर्ट का अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर तब तक रोक लगाई है जब तक हाई कोर्ट सीबीआई की याचिका का जवाब नहीं दे देता. हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई अभी पेंडिंग है और हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट में अगली सुनवाई 16 नवंबर होगी.

Intro:सिरसा स्थित गुरमीत राम रहीम के डेरे में 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में आरोपी गुरमीत राम रहीम वीसी के जरिए पेश हुआ तो बाकी दो आरोपी पंकज गर्ग और एम.पी सिंह प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर फैसला पेंडिंग होने के चलते आज सीबीआई कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोर्ट में आरोपियों की केवल हाजरी लगी। वही बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई को रोकने को कहा हुआ है। अब सीबीआई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।




Body:आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और याचिका लगाकर सीबीआई से शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बचाव पक्ष को शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी तो दे दी थी लेकिन कुछ बयानों की कॉपी नहीं दी थी। जिसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर हाईकोर्ट से अपील की थी और कहा था कि वह बाकी के बयानों की कॉपी बचाव पक्ष को नहीं दे सकती।




Conclusion:वहीं सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर तब तक रोक लगाई है जब तक हाई कोर्ट सीबीआई की याचिका का जवाब नहीं दे देता। हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई अभी पेंडिंग है और हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट में अगली सुनवाई 16 नवंबर होगी।
Last Updated : Sep 30, 2019, 11:13 PM IST
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