पंचकूला: साध्वी योन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा और दंगों के मामले में दर्ज हुई एफआईआर नंबर-345 पर पंचकूला के सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सुनवाई में आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए. जिसकी वजह से कोर्ट ने सुनवाई टाल दी.
कोर्ट ने मामले की सुनावाई के लिए अगली तारीख दे दी है. मामले की अगली सुनवाई अब 9 अक्टूबर को होगी. देखना ये रहेगा कि 9 अक्टूबर को मामले की सुनवाई में क्या नया निकल कर सामने आता है? आपको बता दें कि हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर सीजेएम कोर्ट ने आरोप तय कर दिए गए हैं.
बता दें कि पंचकूला में भड़की हिंसा और दंगों को लेकर दर्ज एफआईआर नंबर-345 में हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 145, 146, 150, 151, 152, 153 और 120 बी और इनमें से चार आरोपियों पर इन धाराओं के साथ-साथ आईपीसी की धारा-226 के तहत आरोप तय किए जा चुके हैं.
वहीं कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों से देशद्रोह की धारा को हटा दिया गया है और मामले में तीन और आरोपियों का चालान कोर्ट में आना अभी बाकी है. वहीं इन तीनों आरोपियों का चालान कोर्ट में आने के बाद मामले में गवाहियों का दौर शुरू होगा.
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बता दें कि राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद सिरसा और पंचकुला में हिंसा हुई थी. इस हिंसा में 41 लोग मारे गए और 260 से अधिक घायल हो गए थे. राम रहीम की सजा के बाद से ही हनीप्रीमत 25 अगस्त 2017 से हरियाणा के पंचकुला में हुई हिंसा के मामले में जेल में है.