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कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी मामला, 26 अगस्त से विशेष CBI अदालत में होगी सुनवाई - panchkula cbi court

हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर जाट आंदोलन के दौरान हुई आगजनी के मामले में पंचकूला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई 26 अगस्त से अब विशेष सीबीआई अदालत करेगी.

पंचकूला सीबीआई कोर्ट
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Published : Aug 20, 2019, 7:37 AM IST

पंचकूला: जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के मामले में पंचकूला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई में सभी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए. बचाव पक्ष के वकील सतीश कादियान ने बताया कि जो बचे हुए कुछ दस्तावेज सीबीआई ने उन्हें नहीं दिए थे, वे अब उन्हें पूरे मिल चुके हैं. अगली तारीख से मामले की सुनवाई अब सीबीआई अदालत की जगह विशेष सीबीआई अदालत करेगी. अगली सुनवाई 26 अगस्त को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में होगी. 26 तारीख को अदालत यह तय करेगी कि आगामी सुनवाई में क्या होगा?

सतीश कादयान, बचाव पक्ष के वकील

51 आरोपियों पर सीबीआई कोर्ट में दाखिल चार्जशीट

जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री हरियाणा कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में 51 आरोपियों के खिलाफ की चार्जशीट फाईल की गई थी. इन आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120-बी,124-ए,148,149, 186, 188, 307, 353, 395 ,427,436 ओर 450 के तहत चार्जशीट लगाई गई थी.

क्या था मामला ?

बता दें कि जाट आंदोलन के दौरान रोहतक में 19 और 20 फरवरी को कैप्टन अभिमन्यु के घर पर आगजनी, डकैती, दंगे का मामला सामने आया था. हरियाणा पुलिस ने इस बारे में 27 फरवरी 2016 को अरबन स्टेट पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था. हरियाणा में साल 2016 में फरवरी महीने के दौरान जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट आरक्षण की मांग लेकर जसिया में विशाल धरना किया गया और यही धरना बाद में हिंसक हो गया था.

इस दौरान रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद समेत प्रदेश के कई इलाकों में हिंसा और आंदोलन हुए. इसी हिंसा में 19 फरवरी को रोहतक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी हुई थी. जिस वक्त आगजनी हुई, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के परिजन घर पर ही मौजूद थे. उन्होंने वहां से भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई थी.

पंचकूला: जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के मामले में पंचकूला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई में सभी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए. बचाव पक्ष के वकील सतीश कादियान ने बताया कि जो बचे हुए कुछ दस्तावेज सीबीआई ने उन्हें नहीं दिए थे, वे अब उन्हें पूरे मिल चुके हैं. अगली तारीख से मामले की सुनवाई अब सीबीआई अदालत की जगह विशेष सीबीआई अदालत करेगी. अगली सुनवाई 26 अगस्त को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में होगी. 26 तारीख को अदालत यह तय करेगी कि आगामी सुनवाई में क्या होगा?

सतीश कादयान, बचाव पक्ष के वकील

51 आरोपियों पर सीबीआई कोर्ट में दाखिल चार्जशीट

जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री हरियाणा कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में 51 आरोपियों के खिलाफ की चार्जशीट फाईल की गई थी. इन आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120-बी,124-ए,148,149, 186, 188, 307, 353, 395 ,427,436 ओर 450 के तहत चार्जशीट लगाई गई थी.

क्या था मामला ?

बता दें कि जाट आंदोलन के दौरान रोहतक में 19 और 20 फरवरी को कैप्टन अभिमन्यु के घर पर आगजनी, डकैती, दंगे का मामला सामने आया था. हरियाणा पुलिस ने इस बारे में 27 फरवरी 2016 को अरबन स्टेट पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था. हरियाणा में साल 2016 में फरवरी महीने के दौरान जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट आरक्षण की मांग लेकर जसिया में विशाल धरना किया गया और यही धरना बाद में हिंसक हो गया था.

इस दौरान रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद समेत प्रदेश के कई इलाकों में हिंसा और आंदोलन हुए. इसी हिंसा में 19 फरवरी को रोहतक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी हुई थी. जिस वक्त आगजनी हुई, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के परिजन घर पर ही मौजूद थे. उन्होंने वहां से भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई थी.

Intro:जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में आज पंचकूला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में सभी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। वकील ने बताया कि जो बचे हुए कुछ दस्तावेज सीबीआई ने उन्हें नहीं दिए थे वे अब उन्हें पूरे मिल चुके है। वकील ने बताया कि अगली तारीख से मामले की सुनवाई अब सीबीआई अदालत की जगह विशेष सीबीआई अदालत में हुआ करेगी।


Body:बचाव पक्ष के वकील सतीश कादयान ने बताया कि सुनवाई में आज सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे और जो दस्तावेज सीबीआई कोर्ट ने उन्हें अभी तक नहीं दिए थे वे दस्तावेज सीबीआई ने कोर्ट में दे दिए हैं।


Conclusion:वकील ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई अब विशेष सीबीआई अदालत में 26 अगस्त को होगी और 26 अगस्त को विशेष सीबीआई अदालत यह तय करेगा कि आगामी सुनवाई में क्या होगा।

बाइट - सतीश कादयान, बचाव पक्ष वकील।

वहीं माना जा रहा है कि अब अगली सुनवाई में केस विशेष सीबीआई अदालत को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके बाद जल्द ही विशेष सीबीआई अदालत में आरोपियों पर लगाये गए चार्ज पर बहस हो सकती है।
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