पंचकूला: बारवाला के बहुचर्चित भूपेश राणा मर्डर केस में पंचकूला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में आरोपी गैंगस्टर भुप्पी राणा समेत चार लोगों को बरी कर दिया गया है. अदालत ने गैंगस्टर गौरव रोडा को भूपेश हत्या का जिम्मेदार मानते हुए दोषी करार दिया है. गौरव रोडा को 21 दिसंबर को सजा सुनाई जायेगी.
भूपेश राणा हत्या मामले में पुलिस ने 6 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से गौरव पटियाल अभी तक पुलिस की गिरफ्तर से बाहर है. इसके अलावा 5 आरोपियों में से जेल में बंद गैंगस्टर भुप्पी राणा, गैंगस्टर सुखप्रीत बुढा, कुलबीर सिंह और रामकुमार को पंचकूला अदालत ने बरी कर दिया है. जबकि गैंगस्टर गौरव रोडा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है.
अप्रैल 2018 में भूपेश राणा की गोली मारकर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. उसे पंचकूला के बरवाला में शिव मंदिर के पास 12 गोलियां मारी गईं थी. इस मामले की सुनवाई करीब 5 साल चली. आखिरकार भूपेश हत्या में कोर्ट ने गैंगस्टर गौरव रोडा को दोषी करार दिया है, जिसे 21 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी. इस मामले में आरोपी गौरव पटियाल अभी तक फरार है.
पंचकूला कोर्ट ने 5 साल बाद फैसला सुनाया है. दोषी करार दिए गए गौरव रोड को कड़ी सुरक्षा के बीच अंबाला जेल भेज दिया गया है. अब 21 दिसंबर को फिर से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस दिन अदालत में उसकी सजा पर बहस होगी. जिसके बाद उसकी सजा मुकर्रर की जायेगी. भूपेश राणा हत्या काफी चर्चित मामला रहा है.
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