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प्राइवेट स्कूल एसएलसी नहीं दे रहा है तो ये खबर आपके लिए है, जानिए कैसे मिलेगा समाधान - एसएलसी के बिना दाखिला हरियाणा

शिक्षा विभाग में निर्देश जारी किए गए है कि जो भी बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहे वह बिना स्कूल लीव सर्टिफिकेट(एसएलसी) के सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सकता है. जिसको लेकर लेकर निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है.

Private school operator is worried, because now children can get admission in government school without SSLC
शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों को लेकर निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप
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Published : Apr 1, 2021, 1:09 PM IST

Updated : Apr 1, 2021, 1:30 PM IST

पलवल: शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों को लेकर निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया. जिसके विरोध में निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत की है. इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बारे में निजी स्कूल संचालकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.

बता दें कि शिक्षा विभाग में निर्देश जारी किए गए है कि जो भी बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहे वह बिना एस एल सी के सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सकता है.जिसको लेकर निजी स्कूल संचालक पलवल जिले के जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल से मिलने पहुंचे. संचालकों का कहना है कि इससे निजी संचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. इसके लिए उन्होंने उनके उच्च अधिकारी से शिकायत की है.

अब शिक्षा विभाग में निर्देश जारी किए गए है कि जो भी बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहे वह बिना एस एल सी के सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सकता है

ये भी पढ़ें-पोस्ट ग्रेजुएशन वाले छात्रों को डिग्री के साथ निशुल्क मिलेगा पासपोर्ट

पलवल जिले के जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि इसको लेकर निजी स्कूल संचालकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि कोरोना कॉल से यानी 2020 से जो बच्चे जो छात्र छात्राएं निजी स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना चाह रहे थे वह उस समय दाखिला नहीं ले पाएं है.

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कोरोना की वजह से जो पोर्टल शुरू हुआ था वह उस समय बंद हो गया था. लेकिन अब शुरू हो चुका है इसलिए सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उन्होंने कहा कि बिना एसएसएलसी के दाखिला के मामले में उनके पास कोई निर्देश नहीं आए हैं और केवल उन्हीं बच्चों के आदेश हुए हैं 2020 में सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना चाहते थे.

ये भी पढ़ें-10वीं और 12वीं के लिए डेट शीट जारी, 20 अप्रैल से होंगी परीक्षाएं

अशोक बघेल ने बताया कि अबकी बार नया सेशन जहां 1 अप्रैल से शुरू होना था वह अब 1 मई से शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट 31 मार्च को सुनाया जाना था वह इस बार 30 अप्रैल को सुनाया जाएगा.

पलवल: शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों को लेकर निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया. जिसके विरोध में निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत की है. इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बारे में निजी स्कूल संचालकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.

बता दें कि शिक्षा विभाग में निर्देश जारी किए गए है कि जो भी बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहे वह बिना एस एल सी के सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सकता है.जिसको लेकर निजी स्कूल संचालक पलवल जिले के जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल से मिलने पहुंचे. संचालकों का कहना है कि इससे निजी संचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. इसके लिए उन्होंने उनके उच्च अधिकारी से शिकायत की है.

अब शिक्षा विभाग में निर्देश जारी किए गए है कि जो भी बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहे वह बिना एस एल सी के सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सकता है

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पलवल जिले के जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि इसको लेकर निजी स्कूल संचालकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि कोरोना कॉल से यानी 2020 से जो बच्चे जो छात्र छात्राएं निजी स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना चाह रहे थे वह उस समय दाखिला नहीं ले पाएं है.

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कोरोना की वजह से जो पोर्टल शुरू हुआ था वह उस समय बंद हो गया था. लेकिन अब शुरू हो चुका है इसलिए सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उन्होंने कहा कि बिना एसएसएलसी के दाखिला के मामले में उनके पास कोई निर्देश नहीं आए हैं और केवल उन्हीं बच्चों के आदेश हुए हैं 2020 में सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना चाहते थे.

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अशोक बघेल ने बताया कि अबकी बार नया सेशन जहां 1 अप्रैल से शुरू होना था वह अब 1 मई से शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट 31 मार्च को सुनाया जाना था वह इस बार 30 अप्रैल को सुनाया जाएगा.

Last Updated : Apr 1, 2021, 1:30 PM IST
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