पलवल: हरियाणा महिला आयोग (Haryana Commission for Women) के पंचकुला स्थित कार्यालय में गवाही के दौरान हिरासत में लिए गए जिला बाल संरक्षण अधिकारी कपिल कुमार (Palwal Child Protection Officer Kapil Kumar) को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया (Kapil Kumar sent to 14 days judicial custody) है. आरोपी अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए जिला उपायुक्त की तरफ से संबंधित विभाग को पत्र लिख दिया गया है. महिला थाना पुलिस ने नकारात्मक व्यवहार, अश्लील शब्दों का प्रयोग करने के साथ-साथ जातीय शब्दों से अपमानित करने का केस दर्ज किया है.
डीएसपी यशपाल खटाना ने आरोपी को अदालत में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया. जिला बाल संरक्षण के पद पर कार्यरत कपिल कुमार के खिलाफ मार्च माह में करीब 10 महिलाओं ने डिप्टी कमिश्नर को अश्लील फब्तियां कसने, जातिसूचक शब्दों से अपमानित कहने के आरोप में शिकायत दी. इस शिकायत को डीसी ने महिला पुलिस थाने भिजवा दिया और शूगर मिल महाप्रबंधक सुमन भाखड को जांच करने के लिए कहा गया.
महिलाओं ने अब इस बारे में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया को शिकायत दी है. आयोग ने सभी शिकायतकर्ताओं, गवाहों व महिला थाना पुलिस प्रबंधक को नोटिस जारी कर पंचकुला तलब किया. आयोग के पंचकुला स्थित कार्यालय में सुनवाई के दौरान कपिल कुमार को पुलिस के हवाले कर दिया और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए. डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि जिला बाल संरक्षण अधिकारी कपिल कुमार अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है.
महिलाओं के पुरूष कर्मचारियों के साथ नाम जोड़कर अश्लील कमेंट करता है. मानसिक तौर पर परेशान करता है और कई बार गाली-गलौच करता है. डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि आरोपी को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ज्योति मेहरा की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने आरोप को न्यायित हिरासत में जेल भेज दिया है.
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