पलवल: हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की गौशालाओं में पशुओं के चारे की कमी को दूर करने के लिए हरा चारा स्कीम वर्ष 2022-23 की शुरूआत की गई (GREEN FODDER SCHEME IN PALWAL) है. इस योजना के तहत पंजीकृत गौशाला जिस किसान से हरा चारा प्राप्त करेगी, उस किसान की जमीन, फसल, हरा चारा और उक्त किसान का विवरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 31 मई 2022 तक पंजीकृत कर सकती है. उन्होंने किसानों से आह्वान किया है की वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस योजना का लाभ उठाएं.
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. पवन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजीकृत गौशाला अधिक जानकारी के लिए कृषि एंव किसान विभाग की वेबसाइट पर संपर्क (SHORTAGE OF ANIMAL FEED IN HARYANA) करें. योजना के तहत एक किसान को प्रति एकड़ 10 हजार रुपए का अनुदान डीबीटी के माध्यम से उसके बैंक खाते में दिया जाएगा और एक किसान अधिकतम 10 एकड़ का लाभ ले सकता है, जोकि एक लाख रुपए प्रति किसान है.
उप निदेशक ने बताया कि पंजीकृत गौशालाएं जिनके पास 100 पशुओं से कम पशु है वह 10 पशु प्रति एकड़ की दर से चारा चयनित किसान से सब्सिडी प्राप्त कर सकता है. संबंधित गौशाला चयनित किसान की पूरी जानकारी 30 जून तक संबंधित उप कृषि निदेशक को उपलब्ध करवाएगी. संबंधित गौशाला द्वारा चारे की मात्रा एवं कीमत निर्धारित की जाएगी. उसके बाद भौतिक सत्यापन उपरांत संबंधित उप कृषि निदेशक की सिफारिश के अनुसार किसान को डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी जारी की जाएगी.
संबंधित गौशाला चारा प्राप्त होने के बाद जानकारी ऑनलाइन माध्यम से मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अंकित (GREEN FODDER SCHEME IN HARYANA) करेगी. उन्होंने जिला पलवल के सभी गौशाला संचालकों और किसानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाएं, ताकि आने वाले समय में पशुओं के लिए चारे की समुचित व्यवस्था हो सके.
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