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पलवल: मास्क और सैनिटाइजर्स की कालाबाजारी रोकने के लिए मेडिकल स्टोर्स पर रेड

हथीन खाद्य आपूर्ति अधिकारी सुरेश पांचाल के नेतृत्व में टीम ने सरकारी अस्पताल हथीन के सामने, मंडकोला रोड और बूराका रोड पर चैकिंग अभियान चलाया गया. विस्तार से पढ़ें

food and supply department raid on medical store in palwal
कालाबाजारी रोकने के लिए मेडिकल स्टोर्स पर रेड
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Published : Mar 17, 2020, 7:49 PM IST

पलवल: हथीन में कोरोना वायरस की दहशत में मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से करीब आधा दर्जन मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई. छापेमारी से हथीन के सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों में हडकंप मच गया है. हैंड सैनिटाइजर और मास्क की बिक्री में इजाफा को देखते हुए सभी ने स्टॉक करना शुरू कर दिया था.

मंगलवार को खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने हथीन में छापेमारी करते हुए आधा दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर खंगाले. हथीन खाद्य आपूर्ति अधिकारी सुरेश पांचाल के नेतृत्व में टीम ने सरकारी अस्पताल हथीन के सामने, मंडकोला रोड और बूराका रोड पर चैकिंग अभियान चलाया गया. तीनों जगह करीब आधा दर्जन से अधिक मेडिकल पर जांच की गई.

एक दो मेडिकल पर निम्न मात्रा में मास्क और सैनिटाइजर मिले. दूसरे मेडिकल के पास मास्क या सैनिटाइजर की कोई कमी नहीं दिखाई दी. हथीन सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी सुरेश पांचाल का कहना है कि हथीन शहर में यह चैकिंग लगातार जारी रहेगी.

'भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ना जाएं'

सुरेश पांचाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भीड़ से दूर रहे, खान-पीन की चीजों के लिए ऐहतियात बरतें, आमजन अधिक भीड़ वाले स्थान या मेलों में आने से परहेज करें और ज्यादा जरूरी होने पर ही यात्रा करें. इसके अलावा अपने घरों के दरवाजे व खिड़कियां खुली रखें.

'बच्चों को ठंडी खाने की चीजें ना दें'

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए खुले व हवादार कमरे होने चाहिए और ए.सी. का प्रयोग न करें. इसके अलावा खाने पीने की चीजों पर विशेष ऐहतियात बरतें, विशेषकर बच्चों को ठंडी चीजें न खाने दें. कोरोना के नाम पर हर किसी को जागरूक रहने की आवश्यकता है. साथ ही बेवजह की अफवाहों पर रोक लगाना भी जरूरी है ताकि आम जनमानस में किसी तरह का डर व्याप्त न हो.

हथीन खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी सुरेश पांचाल ने बताया कि विभाग की ओर से टीम लगातार मेडिकल स्टोर खंगालेगीं. अगर उससे अधिक मूल्य पर कोई मास्क और सैनिटाइजर बेचता मिलेगा. उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लिया गया है. इसकी कालाबाजारी करने वाले को 7 साल तक की सजा व जुर्माना का प्रावधान रखा है.

ये भी पढ़िए: CORONA से लड़ने के लिए कैथल में बनाए गए कई आइसोलेशन वार्ड

पलवल: हथीन में कोरोना वायरस की दहशत में मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से करीब आधा दर्जन मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई. छापेमारी से हथीन के सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों में हडकंप मच गया है. हैंड सैनिटाइजर और मास्क की बिक्री में इजाफा को देखते हुए सभी ने स्टॉक करना शुरू कर दिया था.

मंगलवार को खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने हथीन में छापेमारी करते हुए आधा दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर खंगाले. हथीन खाद्य आपूर्ति अधिकारी सुरेश पांचाल के नेतृत्व में टीम ने सरकारी अस्पताल हथीन के सामने, मंडकोला रोड और बूराका रोड पर चैकिंग अभियान चलाया गया. तीनों जगह करीब आधा दर्जन से अधिक मेडिकल पर जांच की गई.

एक दो मेडिकल पर निम्न मात्रा में मास्क और सैनिटाइजर मिले. दूसरे मेडिकल के पास मास्क या सैनिटाइजर की कोई कमी नहीं दिखाई दी. हथीन सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी सुरेश पांचाल का कहना है कि हथीन शहर में यह चैकिंग लगातार जारी रहेगी.

'भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ना जाएं'

सुरेश पांचाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भीड़ से दूर रहे, खान-पीन की चीजों के लिए ऐहतियात बरतें, आमजन अधिक भीड़ वाले स्थान या मेलों में आने से परहेज करें और ज्यादा जरूरी होने पर ही यात्रा करें. इसके अलावा अपने घरों के दरवाजे व खिड़कियां खुली रखें.

'बच्चों को ठंडी खाने की चीजें ना दें'

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए खुले व हवादार कमरे होने चाहिए और ए.सी. का प्रयोग न करें. इसके अलावा खाने पीने की चीजों पर विशेष ऐहतियात बरतें, विशेषकर बच्चों को ठंडी चीजें न खाने दें. कोरोना के नाम पर हर किसी को जागरूक रहने की आवश्यकता है. साथ ही बेवजह की अफवाहों पर रोक लगाना भी जरूरी है ताकि आम जनमानस में किसी तरह का डर व्याप्त न हो.

हथीन खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी सुरेश पांचाल ने बताया कि विभाग की ओर से टीम लगातार मेडिकल स्टोर खंगालेगीं. अगर उससे अधिक मूल्य पर कोई मास्क और सैनिटाइजर बेचता मिलेगा. उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लिया गया है. इसकी कालाबाजारी करने वाले को 7 साल तक की सजा व जुर्माना का प्रावधान रखा है.

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