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नूंह की जनता को रास आ रही वृद्धावस्था पेंशन योजना, लोगों ने हरियाणा सरकार को सराहा

नूंह में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है. जिले में हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रोएक्टिव योजना को काफी पसंद किया जा रहा (old age pension scheme in haryana) है. इस योजना के तहत लाभार्थी पति-पत्नी की सलाना आय दो लाख से कम होनी चाहिए.

old age pension scheme in haryana
नूंह की जनता को रास आ रही वृद्धावस्था पेंशन योजना
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Published : Jul 1, 2022, 3:36 PM IST

नूंह: समाज कल्याण विभाग की प्रोएक्टिव योजना (old age pension Scheme in Nuh) हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला माने जाने वाले नूंह में काफी लोकप्रिय हो रही है. नूंह की जनता प्रोएक्टिव योजना को काफी सराह भी रही है. वहीं बता दें कि विभाग द्वारा अब तक स्कीम लागू होने के बाद से जारी की गई दो सूचियों में जिले के 1346 लोगों को चिन्हित किया गया है. प्रदेशभर से इस सूची में कुल 9000 लोग शामिल हैं. जिनमें से एक बड़ा हिस्सा नूंह जिले के बुजुर्ग लोगों का है, जो बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्र माने गए (old age pension scheme in haryana) हैं.

पहली सूची में 667 और दूसरी सूची में 679 लोगों को समाज कल्याण विभाग ने पेंशन योजना का लाभ देने के लिए पात्र पाया है. इन बुजुर्ग लोगों की सूची समाज कल्याण विभाग ने जिला समाज कल्याण अधिकारी नूंह को भेज दी है. जिला समाज कल्याण अधिकारी सरफराज खान और उनकी टीम की प्रयास है कि जो वृद्धावस्था में घर बैठें हैं उन्हें पेंशन का लाभ दिया (Haryana social welfare scheme) जाए.

नूंह की जनता को रास आ रही वृद्धावस्था पेंशन योजना

अब तक तकरीबन 70-80 फ़ीसदी लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दे दिया जा चुका है. वहीं शेष बचे लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ दिया जाना है. जिला समाज कल्याण अधिकारी सरफराज खान ने बताया कि जिन लोगों की आयु 60 साल पूरी हो चुकी है. उन लोगों की पहचान पत्र के आधार पर पहचान विभाग द्वारा की जा रही है. पेंशन का लाभ लेने वालों के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कंडीशन भी बताई है. उन्होंने कहा है कि पात्र लोगों (पति-पत्नी) की आय साल में 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए.

सरफराज खान के मुताबिक जिले के तकरीबन 29 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने बुढ़ापा पेंशन का लाभ लेने से मना कर दिया है. इनमें अधिकतर लोग या तो सरकारी सेवानिवृत्त हैं या फिर उनकी आमदनीदो लाख रुपए सालाना से अधिक है. कुल मिलाकर हरियाणा का नूंह जिला शैक्षणिक, आर्थिक रूप से भले ही पिछड़ा हुआ हो, लेकिन समाज कल्याण विभाग की प्रोएक्टिव योजना का लाभ लेने में सबसे अव्वल पायदान पर (Proactive Scheme in Nuh) है.

नूंह: समाज कल्याण विभाग की प्रोएक्टिव योजना (old age pension Scheme in Nuh) हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला माने जाने वाले नूंह में काफी लोकप्रिय हो रही है. नूंह की जनता प्रोएक्टिव योजना को काफी सराह भी रही है. वहीं बता दें कि विभाग द्वारा अब तक स्कीम लागू होने के बाद से जारी की गई दो सूचियों में जिले के 1346 लोगों को चिन्हित किया गया है. प्रदेशभर से इस सूची में कुल 9000 लोग शामिल हैं. जिनमें से एक बड़ा हिस्सा नूंह जिले के बुजुर्ग लोगों का है, जो बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्र माने गए (old age pension scheme in haryana) हैं.

पहली सूची में 667 और दूसरी सूची में 679 लोगों को समाज कल्याण विभाग ने पेंशन योजना का लाभ देने के लिए पात्र पाया है. इन बुजुर्ग लोगों की सूची समाज कल्याण विभाग ने जिला समाज कल्याण अधिकारी नूंह को भेज दी है. जिला समाज कल्याण अधिकारी सरफराज खान और उनकी टीम की प्रयास है कि जो वृद्धावस्था में घर बैठें हैं उन्हें पेंशन का लाभ दिया (Haryana social welfare scheme) जाए.

नूंह की जनता को रास आ रही वृद्धावस्था पेंशन योजना

अब तक तकरीबन 70-80 फ़ीसदी लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दे दिया जा चुका है. वहीं शेष बचे लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ दिया जाना है. जिला समाज कल्याण अधिकारी सरफराज खान ने बताया कि जिन लोगों की आयु 60 साल पूरी हो चुकी है. उन लोगों की पहचान पत्र के आधार पर पहचान विभाग द्वारा की जा रही है. पेंशन का लाभ लेने वालों के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कंडीशन भी बताई है. उन्होंने कहा है कि पात्र लोगों (पति-पत्नी) की आय साल में 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए.

सरफराज खान के मुताबिक जिले के तकरीबन 29 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने बुढ़ापा पेंशन का लाभ लेने से मना कर दिया है. इनमें अधिकतर लोग या तो सरकारी सेवानिवृत्त हैं या फिर उनकी आमदनीदो लाख रुपए सालाना से अधिक है. कुल मिलाकर हरियाणा का नूंह जिला शैक्षणिक, आर्थिक रूप से भले ही पिछड़ा हुआ हो, लेकिन समाज कल्याण विभाग की प्रोएक्टिव योजना का लाभ लेने में सबसे अव्वल पायदान पर (Proactive Scheme in Nuh) है.

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