नूंह में नाबालिग लड़की का अपहरण और रेप के दोषी को जिला कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है. नूंह फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दर हजार रुपये का जुर्माना ना देने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी. खबर है कि 27 जनवरी 2021 की रात नूंह में नाबालिग लड़की शौच के लिए खेत की तरफ गई थी. वहां परवेज नाम के युवक ने उसका अपहरण कर लिया और फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया.
परवेज ने पीड़िता की अश्लील वीडियो भी बनाई, जिसे उसने वायरल कर दिया. इसकी जानकारी पीड़िता ने घर लौटने पर परिजनों को दी. जिसके बाद परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाई. नूंह पुलिस ने परवेज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. नूंह फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अब दोषी को सजा सुनाई है. एडीजे नरेंद्र पाल की कोर्ट ने दोषी को 5 साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले में महिला थाना नूंह पुलिस ने 16 फरवरी 2021 को मुकदमा दर्ज किया था.
तभी से ये मामला कोर्ट में चल रहा था. नूंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के तहत आरोपी खुद को निर्दोश साबित नहीं कर पाया. जिसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया. सरकारी वकील आकाश तंवर ने बताया कि सेक्शन 10 एवं आईटी एक्ट की धाराओं के तहत आरोपी को दोषी करार दिया गया है. जिसमें कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.