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हरियाणा में दर्ज हुआ ट्रिपल तलाक का पहला केस, पति ने फोन पर सास को बोला तलाक, पत्नी ने दर्ज कराई FIR
नगीना थाना प्रभारी अजयबीर सिंह ने बताया कि कहा कि गत 29 जुलाई को सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दहेज की धाराओं के तहत के केस दर्ज किया गया था और 1 अगस्त को मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट न.20 ईयर 2019 के तहत केस दर्ज हुआ है. जिसमें पति सलाउद्दीन को आरोपी बनाया गया है.
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Published : Aug 2, 2019, 6:09 PM IST
| Updated : Aug 2, 2019, 9:05 PM IST
नूंह: केंद्र सरकार ने भले ही ट्रिपल तलाक बिल पास कराने में सफलता प्राप्त कर ली हो, लेकिन बिल पास होने के बाद भी तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं. हरियाणा के नूंह से ट्रिपल तलाक का बिल पास होने के बाद पहला केस सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर नगीना थाना में केस दर्ज कर लिया गया है.
पीड़ित महिला साजिदा पुत्री मुबीन निवासी खेड़ी कंकर की शादी जुलाई 2017 में सलाउदीन पुत्र कमाल निवासी ढाढोला के साथ हुई थी. शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे. पीड़िता के पिता ने आधा एकड़ जमीन बेचकर बेटी की शादी की थी.
विवाहिता ने पति सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दहेज का मुकदमा दर्ज करा दिया. जब मुकदमे के बारे में पति सलाउद्दीन को पता चला तो उसने ससुराल में अपनी सास को फोन किया और पत्नी साजिदा के द्वारा मुकदमा दर्ज कराने से नाराज होकर फोन पर ही सास को तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कह दिया. साथ ही पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी.
नगीना थाना प्रभारी अजयबीर सिंह ने बताया कि कहा कि गत 29 जुलाई को सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दहेज की धाराओं के तहत के केस दर्ज किया गया था और 1 अगस्त को मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट न.20 ईयर 2019 के तहत केस दर्ज हुआ है. जिसमें पति सलाउद्दीन को आरोपी बनाया गया है.
एसएचओ अजयबीर सिंह ने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. सलाउद्दीन पर ट्रिपल तलाक का ममाला दर्ज कर लिया है. वहीं बाकी आरोपियों पर दहेज का मामला दर्ज किया है. सभी की तलाश में छापेमारी की जा रही है.
ट्रिपल तलाक बिल को पास हुए चंद घंटे भी नहीं हुए थे कि मोबाइल पर तीन तलाक का केस सामने आ गया. नूंह जिले का ये तीन तलाक का केस इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जायेगा. तीन तलाक बिल पास होने के बाद यह प्रदेश का पहला केस बन गया है. पीड़ित परिवार कानून का समर्थन करते हुए कड़ी सजा की मांग कर रहा है.
नूंह: केंद्र सरकार ने भले ही ट्रिपल तलाक बिल पास कराने में सफलता प्राप्त कर ली हो, लेकिन बिल पास होने के बाद भी तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं. हरियाणा के नूंह से ट्रिपल तलाक का बिल पास होने के बाद पहला केस सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर नगीना थाना में केस दर्ज कर लिया गया है.
पीड़ित महिला साजिदा पुत्री मुबीन निवासी खेड़ी कंकर की शादी जुलाई 2017 में सलाउदीन पुत्र कमाल निवासी ढाढोला के साथ हुई थी. शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे. पीड़िता के पिता ने आधा एकड़ जमीन बेचकर बेटी की शादी की थी.
विवाहिता ने पति सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दहेज का मुकदमा दर्ज करा दिया. जब मुकदमे के बारे में पति सलाउद्दीन को पता चला तो उसने ससुराल में अपनी सास को फोन किया और पत्नी साजिदा के द्वारा मुकदमा दर्ज कराने से नाराज होकर फोन पर ही सास को तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कह दिया. साथ ही पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी.
नगीना थाना प्रभारी अजयबीर सिंह ने बताया कि कहा कि गत 29 जुलाई को सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दहेज की धाराओं के तहत के केस दर्ज किया गया था और 1 अगस्त को मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट न.20 ईयर 2019 के तहत केस दर्ज हुआ है. जिसमें पति सलाउद्दीन को आरोपी बनाया गया है.
एसएचओ अजयबीर सिंह ने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. सलाउद्दीन पर ट्रिपल तलाक का ममाला दर्ज कर लिया है. वहीं बाकी आरोपियों पर दहेज का मामला दर्ज किया है. सभी की तलाश में छापेमारी की जा रही है.
ट्रिपल तलाक बिल को पास हुए चंद घंटे भी नहीं हुए थे कि मोबाइल पर तीन तलाक का केस सामने आ गया. नूंह जिले का ये तीन तलाक का केस इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जायेगा. तीन तलाक बिल पास होने के बाद यह प्रदेश का पहला केस बन गया है. पीड़ित परिवार कानून का समर्थन करते हुए कड़ी सजा की मांग कर रहा है.
Intro:संवाददाता नूंह मेवात
स्टोरी ;- ट्रिपल तलाक की धाराओं के तहत पहला केस दर्ज
केंद्र सरकार ने भले ही दोनों सदनों से ट्रिपल तलाक बिल पेश कराने में सफलता प्राप्त कर ली हो और राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मोहर लगा दी हो , लेकिन बिल पास होने के चंद घंटे के बाद ही हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह से ट्रिपल तलाक का केस सामने आया है। पीड़िता ने नगीना थाना में केस दर्ज करा दिया है। पीड़ित महिला का नाम साजिदा पुत्री मुबीन निवासी खेड़ी कंकर की शादी मुस्लिम रीतिरिवाज अनुसार हुई थी। शादी जुलाई 2017 में हुई थी। सलाउदीन पुत्र कमाल निवासी ढाढोला के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे। पीड़ित पिता ने आधा एकड़ जमीन बेचकर बेटी की शादी की थी। विवाहिता ने दहेज़ का मुकदमा भी पति सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दर्ज कराया है। जब मुकदमे के बारे में पति सलाउद्दीन को पता चला तो उसने अपनी सास को 9813185058 से हो रही थी। दूसरा नंबर 8307080620 है। दामाद और सास के बात फ़ोन पर बातचीत इतनी बढ़ गई कि उसने पत्नी साजिदा को मुकदमा दर्ज कराने से नाराज होकर तलाक दिया। फ़ोन पर ही अपनी सास से तीन बार तलाक , तलाक , तलाक कहा। साथ ही कहा कि अब अपनी लड़की को कहीं पर भी रखो। साथ ही धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर मुझे कहीं मिली तो जान से मार दूंगा। नगीना थाना प्रभारी अजयबीर सिंह ने पत्रकारों को घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि गत 29 जुलाई को पति सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दहेज़ की धाराओं के तहत के केस दर्ज किया है , तो गत 1 अगस्त को आईपीसी की धारा 1860 , 506 , 4 दी मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट ऑन मेर्रिज एक्ट न. 20 ईयर 2019 के तहत केस दर्ज हुआ है। जिसमें पति सलाउद्दीन को आरोपी बनाया गया है। एसएचओ अजयबीर सिंह ने कहा कि जल्द ही आरोपी को अरेस्ट किया जायेगा। ट्रिपल तलाक के अलावा दहेज़ वाली एफआईआर में भी सलाउद्दीन सहित पांच आरोपी हैं , जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है।
पहला केस ;- सलाउद्दीन , पुत्र कमाल , खेरूनी पत्नी कमाल , सलीम पुत्र कमाल , सज्जी पुत्री कमाल , खूबी पुत्र रज्जाक निवासियान ढाढोली के खिलाफ भादस की धारा 323 , 498 ए , 406 , 506 , 34 के तहत केस दर्ज हुआ है।
दूसरा ट्रिपल तलाक :- ट्रिपल तलाक में सलाउद्दीन निवासी ढाढोली को आरोपी बनाया गया है। गत 1 अगस्त को आईपीसी की धारा 1860 , 506 , 4 दी मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट ऑन मेर्रिज एक्ट न. 20 ईयर 2019 के तहत केस दर्ज हुआ है।
खास ;- लोकसभा - राज्यसभा से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ने जैसे ट्रिपल तलाक बिल पर अपनी मोहर लगाई तो इसको लेकर बहस छिड़ गई। भाजपा ने ख़ुशी मनाई , तो विपक्ष ने इसकी आलोचना की। मुस्लिम समाज में भी महिलाओं से लेकर पुरुषों ने कहीं ख़ुशी मनाई , तो कहीं पर इस कानून की मुखालफत हुई। कुल मिलाकर बिल को मंजूर हुए चंद घंटे भी नहीं हुए थे कि मोबाइल पर तीन तलाक तलाक तलाक का केस सामने आ गया। अब सबकी निगाहें आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर केस के ट्रायल पर रहेंगी कि आख़िरकार तलाक देने वाले लोगों को कोर्ट क्या सजा देता है। लेकिन नूंह जिले का यह तीन तलाक का केस इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जायेगा। तीन तलाक बिल पास होने के बाद यह पहला केस बन गया है। पीड़ित परिवार कानून का समर्थन करते हुए कड़ी सजा की मांग की है।
बाइट;- अजयबीर एसएचओ नगीना थाना
बाइट;- साजिदा पीड़ित लड़की
बाइट;- पीड़िता की मां
बाइट;- पीड़ित भाई
बाइट;- पीड़ित भाई
संवाददाता कासिम खान नूंह मेवात Body:संवाददाता नूंह मेवात
स्टोरी ;- ट्रिपल तलाक की धाराओं के तहत पहला केस दर्ज
केंद्र सरकार ने भले ही दोनों सदनों से ट्रिपल तलाक बिल पेश कराने में सफलता प्राप्त कर ली हो और राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मोहर लगा दी हो , लेकिन बिल पास होने के चंद घंटे के बाद ही हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह से ट्रिपल तलाक का केस सामने आया है। पीड़िता ने नगीना थाना में केस दर्ज करा दिया है। पीड़ित महिला का नाम साजिदा पुत्री मुबीन निवासी खेड़ी कंकर की शादी मुस्लिम रीतिरिवाज अनुसार हुई थी। शादी जुलाई 2017 में हुई थी। सलाउदीन पुत्र कमाल निवासी ढाढोला के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे। पीड़ित पिता ने आधा एकड़ जमीन बेचकर बेटी की शादी की थी। विवाहिता ने दहेज़ का मुकदमा भी पति सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दर्ज कराया है। जब मुकदमे के बारे में पति सलाउद्दीन को पता चला तो उसने अपनी सास को 9813185058 से हो रही थी। दूसरा नंबर 8307080620 है। दामाद और सास के बात फ़ोन पर बातचीत इतनी बढ़ गई कि उसने पत्नी साजिदा को मुकदमा दर्ज कराने से नाराज होकर तलाक दिया। फ़ोन पर ही अपनी सास से तीन बार तलाक , तलाक , तलाक कहा। साथ ही कहा कि अब अपनी लड़की को कहीं पर भी रखो। साथ ही धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर मुझे कहीं मिली तो जान से मार दूंगा। नगीना थाना प्रभारी अजयबीर सिंह ने पत्रकारों को घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि गत 29 जुलाई को पति सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दहेज़ की धाराओं के तहत के केस दर्ज किया है , तो गत 1 अगस्त को आईपीसी की धारा 1860 , 506 , 4 दी मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट ऑन मेर्रिज एक्ट न. 20 ईयर 2019 के तहत केस दर्ज हुआ है। जिसमें पति सलाउद्दीन को आरोपी बनाया गया है। एसएचओ अजयबीर सिंह ने कहा कि जल्द ही आरोपी को अरेस्ट किया जायेगा। ट्रिपल तलाक के अलावा दहेज़ वाली एफआईआर में भी सलाउद्दीन सहित पांच आरोपी हैं , जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है।
पहला केस ;- सलाउद्दीन , पुत्र कमाल , खेरूनी पत्नी कमाल , सलीम पुत्र कमाल , सज्जी पुत्री कमाल , खूबी पुत्र रज्जाक निवासियान ढाढोली के खिलाफ भादस की धारा 323 , 498 ए , 406 , 506 , 34 के तहत केस दर्ज हुआ है।
दूसरा ट्रिपल तलाक :- ट्रिपल तलाक में सलाउद्दीन निवासी ढाढोली को आरोपी बनाया गया है। गत 1 अगस्त को आईपीसी की धारा 1860 , 506 , 4 दी मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट ऑन मेर्रिज एक्ट न. 20 ईयर 2019 के तहत केस दर्ज हुआ है।
खास ;- लोकसभा - राज्यसभा से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ने जैसे ट्रिपल तलाक बिल पर अपनी मोहर लगाई तो इसको लेकर बहस छिड़ गई। भाजपा ने ख़ुशी मनाई , तो विपक्ष ने इसकी आलोचना की। मुस्लिम समाज में भी महिलाओं से लेकर पुरुषों ने कहीं ख़ुशी मनाई , तो कहीं पर इस कानून की मुखालफत हुई। कुल मिलाकर बिल को मंजूर हुए चंद घंटे भी नहीं हुए थे कि मोबाइल पर तीन तलाक तलाक तलाक का केस सामने आ गया। अब सबकी निगाहें आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर केस के ट्रायल पर रहेंगी कि आख़िरकार तलाक देने वाले लोगों को कोर्ट क्या सजा देता है। लेकिन नूंह जिले का यह तीन तलाक का केस इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जायेगा। तीन तलाक बिल पास होने के बाद यह पहला केस बन गया है। पीड़ित परिवार कानून का समर्थन करते हुए कड़ी सजा की मांग की है।
बाइट;- अजयबीर एसएचओ नगीना थाना
बाइट;- साजिदा पीड़ित लड़की
बाइट;- पीड़िता की मां
बाइट;- पीड़ित भाई
बाइट;- पीड़ित भाई
संवाददाता कासिम खान नूंह मेवात Conclusion:संवाददाता नूंह मेवात
स्टोरी ;- ट्रिपल तलाक की धाराओं के तहत पहला केस दर्ज
केंद्र सरकार ने भले ही दोनों सदनों से ट्रिपल तलाक बिल पेश कराने में सफलता प्राप्त कर ली हो और राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मोहर लगा दी हो , लेकिन बिल पास होने के चंद घंटे के बाद ही हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह से ट्रिपल तलाक का केस सामने आया है। पीड़िता ने नगीना थाना में केस दर्ज करा दिया है। पीड़ित महिला का नाम साजिदा पुत्री मुबीन निवासी खेड़ी कंकर की शादी मुस्लिम रीतिरिवाज अनुसार हुई थी। शादी जुलाई 2017 में हुई थी। सलाउदीन पुत्र कमाल निवासी ढाढोला के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे। पीड़ित पिता ने आधा एकड़ जमीन बेचकर बेटी की शादी की थी। विवाहिता ने दहेज़ का मुकदमा भी पति सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दर्ज कराया है। जब मुकदमे के बारे में पति सलाउद्दीन को पता चला तो उसने अपनी सास को 9813185058 से हो रही थी। दूसरा नंबर 8307080620 है। दामाद और सास के बात फ़ोन पर बातचीत इतनी बढ़ गई कि उसने पत्नी साजिदा को मुकदमा दर्ज कराने से नाराज होकर तलाक दिया। फ़ोन पर ही अपनी सास से तीन बार तलाक , तलाक , तलाक कहा। साथ ही कहा कि अब अपनी लड़की को कहीं पर भी रखो। साथ ही धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर मुझे कहीं मिली तो जान से मार दूंगा। नगीना थाना प्रभारी अजयबीर सिंह ने पत्रकारों को घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि गत 29 जुलाई को पति सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दहेज़ की धाराओं के तहत के केस दर्ज किया है , तो गत 1 अगस्त को आईपीसी की धारा 1860 , 506 , 4 दी मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट ऑन मेर्रिज एक्ट न. 20 ईयर 2019 के तहत केस दर्ज हुआ है। जिसमें पति सलाउद्दीन को आरोपी बनाया गया है। एसएचओ अजयबीर सिंह ने कहा कि जल्द ही आरोपी को अरेस्ट किया जायेगा। ट्रिपल तलाक के अलावा दहेज़ वाली एफआईआर में भी सलाउद्दीन सहित पांच आरोपी हैं , जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है।
पहला केस ;- सलाउद्दीन , पुत्र कमाल , खेरूनी पत्नी कमाल , सलीम पुत्र कमाल , सज्जी पुत्री कमाल , खूबी पुत्र रज्जाक निवासियान ढाढोली के खिलाफ भादस की धारा 323 , 498 ए , 406 , 506 , 34 के तहत केस दर्ज हुआ है।
दूसरा ट्रिपल तलाक :- ट्रिपल तलाक में सलाउद्दीन निवासी ढाढोली को आरोपी बनाया गया है। गत 1 अगस्त को आईपीसी की धारा 1860 , 506 , 4 दी मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट ऑन मेर्रिज एक्ट न. 20 ईयर 2019 के तहत केस दर्ज हुआ है।
खास ;- लोकसभा - राज्यसभा से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ने जैसे ट्रिपल तलाक बिल पर अपनी मोहर लगाई तो इसको लेकर बहस छिड़ गई। भाजपा ने ख़ुशी मनाई , तो विपक्ष ने इसकी आलोचना की। मुस्लिम समाज में भी महिलाओं से लेकर पुरुषों ने कहीं ख़ुशी मनाई , तो कहीं पर इस कानून की मुखालफत हुई। कुल मिलाकर बिल को मंजूर हुए चंद घंटे भी नहीं हुए थे कि मोबाइल पर तीन तलाक तलाक तलाक का केस सामने आ गया। अब सबकी निगाहें आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर केस के ट्रायल पर रहेंगी कि आख़िरकार तलाक देने वाले लोगों को कोर्ट क्या सजा देता है। लेकिन नूंह जिले का यह तीन तलाक का केस इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जायेगा। तीन तलाक बिल पास होने के बाद यह पहला केस बन गया है। पीड़ित परिवार कानून का समर्थन करते हुए कड़ी सजा की मांग की है।
बाइट;- अजयबीर एसएचओ नगीना थाना
बाइट;- साजिदा पीड़ित लड़की
बाइट;- पीड़िता की मां
बाइट;- पीड़ित भाई
बाइट;- पीड़ित भाई
संवाददाता कासिम खान नूंह मेवात
Last Updated : Aug 2, 2019, 9:05 PM IST