कुरुक्षेत्र: हरियाणा में 21 जून तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में सरकार की ओर से लोगों को कई तरह की छूट दी गई हैं. सरकार ने ऑड-ईवन को खत्म करते हुए सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने के आदेश दिए हैं. वहीं सरकार के इस फैसले के बाद व्यापारी, दुकानदार और आम आदमी ने खुशी जताई है.
व्यापारियों ने कहा कि अब जिस तरह से ऑड ईवन फॉर्मूला खत्म किया गया है उससे एक तो बाजार में भीड़ कम होगी और दूसरा पैसे का लेनदेन ज्यादा होगा. वहीं पिछले लंबे समय से जो व्यापारी मंदी की मार झेल रहे हैं वह भी अपने आप को संभाल पाएंगे. वहीं एक मॉल के मैनेजर ने बताया कि ये सरकार का अच्छा कदम है क्योंकि खरीदारी का जो समय होता है वह शाम का होता है और पहले शाम को बाजार बंद कर दिए जाते थे.
इस कारण उनका व्यापार बिल्कुल बंद होने के कगार पर चला गया था पर अब सरकार के इस निर्णय के बाद उनके व्यापार में कुछ सुधार आएगा. इसके साथ ही सड़क किनारे काम करने वाले कारीगरों ने भी अब राहत की सांस ली. उन्होंने कहा कि पहले जब लॉकडाउन में लोगों को बाहर निकलने की छूट नहीं थी तो एक दो आर्डर उन्हें फोन पर मिल जाते थे जिससे बामुश्किल उनका गुजारा चल रहा था.
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उन्होंने कहा कि अब लोगों का आना धीरे-धीरे शुरू हो गया है. जिससे उनके काम में भी बढ़ोतरी हुई है. जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा था उन लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी. वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस विभाग भी अलर्ट नजर आ रहा है. पुलिस ने लॉकडाउन में दी गई ढील को लेकर आम लोगों और दुकानदारों से अपील की है कि जो नियम लागू किए गए हैं उनकी पालना करें. कोई इनकी अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.
लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ सरकार के द्वारा जो छूट अब की बार दी गई हैं उसके बाद बाजार और दूसरे संस्थानों में धीरे-धीरे लोगों आने शुरू हो गए हैं. इससे व्यवसाई और आम आदमी भी अब खुश नजर आ रहा है. क्योंकि लॉकडाउन के चलते सरकार के द्वारा लिए गए सख्त निर्णय कहीं ना कहीं व्यापारियों और आम आदमी पर भारी पड़ रहे थे.
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गौरतलब है कि 21 जून तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में हरियाणा सरकार की ओर से लोगों को कई तरह की छूट दी गई है. सरकार ने ऑड-ईवन को खत्म करते हुए सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा सभी मॉल्स को सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. रेस्टोरेंट और बार के लिए सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है.
वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए खुलने की अनुमति दी गई है. होटल, रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड की अब होम डिलीवरी रात 10 बजे के बाद भी जारी रह सकेगी. जिम खोलने की भी अनुमति दे दी गई है. सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत को कैपेसिटी के साथ जिम खुल सकेंगे.
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