कुरुक्षेत्र: जिला कुरुक्षेत्र में वायु प्रदूषण को देखते हुए दिवाली पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र उपायुक्त एवं जिलाधीश मुकुल कुमार ने कहा कि वायु की गुणवत्ता के आधार पर जिसे में किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी. जिला में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और अब जिला में पटाखों की बिक्री के लिए कोई भी अस्थाई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा.
उपायुक्त एवं जिलाधीश ने सोमवार को जारी आदेशों में कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में पटाखों की बिक्री पर पूर्णत प्रतिबंध लगा दिया गया है. इतना ही नहीं एनसीआर के अतिरिक्त ऐसे जिले जिनमें पिछले वर्ष अक्टूबर व नवंबर-2020 में वायु की गुणवत्ता काफी निम्न स्तर पर थी, वहां भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. अब जिले में किसी को भी पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत जिले में किसी भी प्रकार के पटाखों की ब्रिकी को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है. इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंडर सेक्शन 51 से 60, अंडर सेक्शन 188 व 1860 के तहत कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी.
बता दें कि एनजीटी के आदेशों के मध्यनजर हरियाणा सरकार ने प्रदूषण से बचाव के लिए आगामी त्योहारों दिवाली, गुरुपर्व आदि पर एनसीआर में आने वाले 14 जिलों में पटाखों के इस्तेमाल पर बैन (haryana cracker ban) लगा दिया है. इन 14 जिलों के अलावा राज्य के जिस भी शहर में एयर क्वालिटी खराब श्रेणी (पिछले साल नवंबर के डाटा के अनुसार) या इससे ऊपर रही है वहां भी पटाखों पर बैन रहेगा. वहीं जिन शहरों में एयर क्वालिटी मॉडिरेट या उससे नीचे रही है वहां केवल ग्रीन पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे. एयर क्वालिटी मॉडिरेट या उससे नीचे रहने वाले शहरों में दिवाली, गुरुपर्व पर रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे.
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