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गरीबों और मृतकों का राशन डकारने वाले डिपो होल्डर पर HC सख्त, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी - punjab and haryana high court latest news

हरियाणा में गरीबों और मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन डकारने वाले लोगों की कमी नहीं है. ऐसे लोगों और डिपो होल्डर पर अब शिकंजा कसने वाला है. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गरीबों और मृत व्यक्तियों का राशन डकारने वाले डिपो होल्डर पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

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गरीबों और मृतकों का राशन डकारने वाले डिपो होल्डर पर HC सख्त, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी
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Published : Oct 11, 2021, 2:32 PM IST

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में गरीबों और मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन डकारने वाले लोगों की कमी नहीं है. ऐसे लोगों और डिपो होल्डर पर अब शिकंजा कसने वाला है. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गरीबों और मृत व्यक्तियों का राशन डकारने वाले डिपो होल्डर पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इसी के तहत हरियाणा सरकार को एक नोटिस भी जारी किया गया है.


दरअसल कुरुक्षेत्र जिले के दो गांवों भगवानपुर और रामनगर के 9 याचिकर्ताओं ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए गुहार लगाई कि उनके दोनों गांवों का डिपो होल्डर कई सालों से न सिर्फ उनको कम राशन दे रहा है, बल्कि काफी समय पहले मर चुके व्यक्तियों के नाम से भी राशन डकार रहा है.

HC strict on depot holder who rationed poor and dead, notice issued to Haryana government for action
गरीबों का राशन डकारने वाले राशन होल्डर की खैर नहीं
इस बारे में गांव के लोगों ने सीएम विंडो पर भी शिकायत की थी, लेकिन सिर्फ हड़प किए गए राशन की कीमत वसूल करके और डिपो होल्डर को चेतावनी देकर खानापूर्ति कर दी गई. अगर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज होने पर कई बड़े अधिकारियों की मिलीभगत सामने आती और काफी बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. पूरे मामले को बड़े अधिकारियों की मदद से दबा दिया गया.
HC strict on depot holder who rationed poor and dead, notice issued to Haryana government for action
कार्रवाई के लिए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी

जिसके बाद कुरुक्षेत्र के 9 याचिकाकर्ताओं ने ऐसे भ्रष्ट डिपो होल्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का मन बनाया. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार को ऐसे भ्रष्ट राशन डीलरों पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. हाई कोर्ट ने सरकार व डिपो होल्डर को नोटिस जारी करते हुए 30 नवंबर तक जवाब देने को कहा कि क्यों ना भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत उन पर केस दर्ज़ किया जाए.

HC strict on depot holder who rationed poor and dead, notice issued to Haryana government for action
गरीबों और मृतकों का राशन डकारने वाले डिपो होल्डर पर HC सख्त

ये भी पढ़ें- फिर सामने आई हरियाणा कांग्रेस की गुटबाज़ी, 'विपक्ष आपके समक्ष' कार्यक्रम के नाम पर सैलजा गुट को ऐतराज़

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में गरीबों और मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन डकारने वाले लोगों की कमी नहीं है. ऐसे लोगों और डिपो होल्डर पर अब शिकंजा कसने वाला है. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गरीबों और मृत व्यक्तियों का राशन डकारने वाले डिपो होल्डर पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इसी के तहत हरियाणा सरकार को एक नोटिस भी जारी किया गया है.


दरअसल कुरुक्षेत्र जिले के दो गांवों भगवानपुर और रामनगर के 9 याचिकर्ताओं ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए गुहार लगाई कि उनके दोनों गांवों का डिपो होल्डर कई सालों से न सिर्फ उनको कम राशन दे रहा है, बल्कि काफी समय पहले मर चुके व्यक्तियों के नाम से भी राशन डकार रहा है.

HC strict on depot holder who rationed poor and dead, notice issued to Haryana government for action
गरीबों का राशन डकारने वाले राशन होल्डर की खैर नहीं
इस बारे में गांव के लोगों ने सीएम विंडो पर भी शिकायत की थी, लेकिन सिर्फ हड़प किए गए राशन की कीमत वसूल करके और डिपो होल्डर को चेतावनी देकर खानापूर्ति कर दी गई. अगर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज होने पर कई बड़े अधिकारियों की मिलीभगत सामने आती और काफी बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. पूरे मामले को बड़े अधिकारियों की मदद से दबा दिया गया.
HC strict on depot holder who rationed poor and dead, notice issued to Haryana government for action
कार्रवाई के लिए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी

जिसके बाद कुरुक्षेत्र के 9 याचिकाकर्ताओं ने ऐसे भ्रष्ट डिपो होल्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का मन बनाया. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार को ऐसे भ्रष्ट राशन डीलरों पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. हाई कोर्ट ने सरकार व डिपो होल्डर को नोटिस जारी करते हुए 30 नवंबर तक जवाब देने को कहा कि क्यों ना भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत उन पर केस दर्ज़ किया जाए.

HC strict on depot holder who rationed poor and dead, notice issued to Haryana government for action
गरीबों और मृतकों का राशन डकारने वाले डिपो होल्डर पर HC सख्त

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