चंडीगढ़: हरियाणा सरकार विधुर और अविवाहितों को पेंशन देने जा रही है. इसके लिए सरकार ने कई नियम तय किए हैं जो पूरे करने पर ही इस पेंशन का लाभ मिल सकता है. यदि कोई लाभार्थी तीन महीने से अधिक हरियाणा से बाहर रहता है तो उसे बाहर बिताई अवधि के लिये किसी प्रकार की पेंशन नहीं दी जायेगी. इसी तरह के कई शर्तों को पूरा करने के बाद ही कोई इस पेंशन योजना का लाभ ले सकता है. तलाकशुदा और लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वालों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. घर के पते में परिवर्तन होने पर लाभार्थी को जिला समाज कल्याण अधिकारी को सूचित करना होगा.
जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलौड़ ने कहा कि वित्तीय सहायता स्कीम 2023 का लाभ उठाने के लिये परिवार पहचान पत्र में वांछित डाटा अपडेट करा लें. उसके बाद ही पात्र को 2750 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस पेंशन के लिये विधुर को पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र को पीपीपी में अपडेट कराना जरूरी है. आवेदनकर्ता की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसकी सालाना आय 3 लाख रुपये से कम. सबसे जरूरी है कि उसके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिये. यह भी जरूरी है कि वह कम से कम एक साल से हरियाणा में रह रहा हो. अगर 1 साल से पहले तक वह हरियाणा में नहीं रह रहा तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.
हरियाणा सरकार द्वारा अविवाहित महिला व पुरुष के लिये आयु सीमा 45 साल निर्धारित की गई है और उनके परिवार की सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए. वे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे जो सरकार अथवा स्वायत्त संस्था से किसी भी प्रकार की पेंशन अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं. 60 साल की उम्र के बाद विधुर और अविवाहितों के लिये पेंशन को वृद्धावस्था पेंशन में बदल दिया जायेगा. किसी भी स्तर पर गलत या झूठी सूचना पाये जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी सहायता को बंद करने का अधिकार होगा. पात्रता की जांच परिवार पहचान पत्र में दर्ज डाटा के अनुसार की जायेगी.
हरियाणा परिवार पहचान अथारिटी (HPPA) की ओर से पात्र लोगों का डाटा जैसे- आवेदक की उम्र, वैवाहिक स्थिति, आय, डोमिसाइल, आवासीय सबूत, बैंक खाता आदि हर महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा. इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि द्वारा आवेदक से यह पूछा जायेगा कि वह यह पेंशन लेने का इच्छुक है या नहीं. महीने के अंत तक जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदक की अनुमति संबंधी प्रक्रिया को पूरा करना होगा. इसके बाद अगले महीने की सात तारीख तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से पेंशन आईडी जारी कर दी जायेगी.
कैसे करें आवेदन? पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सीएससी सेंटर पर जाकर लाभार्थी अपने दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं या फिर सभी जरूरी दस्तावेज के साथ जिला समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए फैमिली आईडी होनी चाहिए, उम्र का प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति, आय संबंधित कागजात, हरियाणा डोमिसाइल, आवासीय सबूत, बैंक खाता और आधार कार्ड होना जरूरी है. इन सभी के साथ ही कोई व्यक्ति इस पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है.