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Pitbull Dog Attack: करनाल में पिटबुल के हमले में बच्ची घायल, सरकार के नियमों का उड़ रहा मजाक - करनाल की शिव कॉलोनी

हरियाणा सरकार के जारी निर्देशों के बाद भी हरियाणा में खतरनाक कुत्ते बिना लाइसेंस के पाले जा रहे हैं. इसका खामियाजा आम लोगों खासकर बच्चों को भुगतना पड़ रहा है. करनाल में पिटबुल कुत्ते ने एक बार फिर एक बच्ची पर हमला (Pitbull Dog Attack in karnal) कर दिया. कुत्ते के काटने से बच्ची बुरी तरह घायल हो गई. घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया है.

pitbull attack in karnal
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Published : Dec 17, 2022, 2:25 PM IST

करनाल की शिव कॉलोनी में पिटबुल का अटैक

करनाल: हरियाणा सरकार के फरमान के बाद भी प्रदेश में पिटबुल डॉग पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है. सरकार ने पिटबुल पालने वालों के लिए नियम बनाए हैं और उन नियमों के उलंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे. लेकिन राज्य सरकार के उन नियमों को ताक पर रखकर कुत्ते पाले जा रहे हैं. इसका खामियाजा एक बार फिर एक बच्चे को उठाना पड़ा. करनाल में पिटबुल डॉग ने एक 9 साल की बच्ची पर हमला (Pitbull Dog Attack in karnal) कर दिया और बुरी तरह काट लिया.

करनाल की शिव कॉलोनी (Shiv Colony of Karnal) की गली नंबर-2 में देर शाम ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. जहां अपने घर की छत पर खेल रही 9 साल की छोटी बच्ची पर पिटबुल डॉग का कहर देखने को मिला. जब ये बच्ची अपनी छत पर खेल रही थी, तभी पड़ोसी के पाले पिटबुल बच्ची माही पर हमला बोल दिया. पिटबुल ने बच्ची के चेहरे को अपने मुंह से जकड़ लिया. बड़ी मुश्किल के बाद बच्ची को पिटबुल के जबड़े से छुड़ाया ग या.

बच्ची के एक साइड चेहरे को पूरी तरह से कुत्ते ने काट लिया है. हमले में बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई. घायल अवस्था में उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां पर बच्ची का इलाज चल रहा है. घायल बच्ची का आज ऑपरेशन कराया जाएगा. 9 साल की घायल बच्ची ने बताया कि वह अपनी छत पर खेल रही थी. तभी 2 मिनट के अंदर पिटबुल ने उस पर बुरी तरह से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. कुत्ते के इस हमले से आसपास में रहने वाले लोगों में भी काफी डर का माहौल बना हुआ है.

लोगों ने कहा कि पिटबुल डॉग (Pitbull Dog Attack) के खुले में घूमने के बारे में कई बार इसके मालिक को अवगत कराया गया था, लेकिन उसके मालिक पर कोई भी असर नहीं पड़ा. उनकी लापरवाही का आज अंजाम देखने को मिला है. निजी हॉस्पिटल की डॉक्टर ने बताया कि घायल अवस्था में बच्ची हॉस्पिटल में आई थी. बच्ची का एक साइड कान का हिस्सा डॉग ने बुरी तरह से खाया हुआ था. बच्ची के मुंह और कान पर काफी बड़े जख्म हैं.

डॉक्टर ने बताया कि बच्ची का इलाज कर दिया गया है. जख्म ज्यादा होने के कारण बच्ची के चेहरे का ऑपरेशन होगा. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची. पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

pitbull attack in karnal
करनाल में पिटबुल डॉग का हमला

पिटबुल डॉग पालने के क्या हैं नियम: हरियाणा मे कुत्ता पालने के इच्‍छुक लोगों को जरूरी नियमों का पालन करने के लिए सरकार ने कुछ समय पहले गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा. बिना परमिशन कुत्ता पालने पर 5 हजार तक का जुर्माना और कैद का प्रावधान होगा. हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किया था कि बिना परमिशन के कुत्‍ता पालना अवैधानिक माना जाएगा. डॉग लवर्स को कुत्‍ता पालना है तो वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए उन्‍हें SARAL पोर्टल पर आवेदन करना होगा. संबंधित अधिकारी की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद ही घर में कुत्ता रख सकेंगे.

इसके अलावा कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने या टहलाने के लिए बाहर ले जाते समय उसके मुंह पर मुखौटा पहनाना अनिवार्य होगा, ताकि वह किसी को काट न सके. नियमों का उल्‍लंघन होने पर कुत्‍ते के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की (Action on pit bull bite in Haryana) जाएगी. हर‍ियाणा सरकार के इस आदेश के बावजूद लापरवाही चल रही है. गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन करके कुत्ते पाले जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें-हरियाणा में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस अनिवार्य, उल्लंघन करने पर हो सकती है जेल, जानिए नया नियम

करनाल की शिव कॉलोनी में पिटबुल का अटैक

करनाल: हरियाणा सरकार के फरमान के बाद भी प्रदेश में पिटबुल डॉग पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है. सरकार ने पिटबुल पालने वालों के लिए नियम बनाए हैं और उन नियमों के उलंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे. लेकिन राज्य सरकार के उन नियमों को ताक पर रखकर कुत्ते पाले जा रहे हैं. इसका खामियाजा एक बार फिर एक बच्चे को उठाना पड़ा. करनाल में पिटबुल डॉग ने एक 9 साल की बच्ची पर हमला (Pitbull Dog Attack in karnal) कर दिया और बुरी तरह काट लिया.

करनाल की शिव कॉलोनी (Shiv Colony of Karnal) की गली नंबर-2 में देर शाम ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. जहां अपने घर की छत पर खेल रही 9 साल की छोटी बच्ची पर पिटबुल डॉग का कहर देखने को मिला. जब ये बच्ची अपनी छत पर खेल रही थी, तभी पड़ोसी के पाले पिटबुल बच्ची माही पर हमला बोल दिया. पिटबुल ने बच्ची के चेहरे को अपने मुंह से जकड़ लिया. बड़ी मुश्किल के बाद बच्ची को पिटबुल के जबड़े से छुड़ाया ग या.

बच्ची के एक साइड चेहरे को पूरी तरह से कुत्ते ने काट लिया है. हमले में बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई. घायल अवस्था में उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां पर बच्ची का इलाज चल रहा है. घायल बच्ची का आज ऑपरेशन कराया जाएगा. 9 साल की घायल बच्ची ने बताया कि वह अपनी छत पर खेल रही थी. तभी 2 मिनट के अंदर पिटबुल ने उस पर बुरी तरह से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. कुत्ते के इस हमले से आसपास में रहने वाले लोगों में भी काफी डर का माहौल बना हुआ है.

लोगों ने कहा कि पिटबुल डॉग (Pitbull Dog Attack) के खुले में घूमने के बारे में कई बार इसके मालिक को अवगत कराया गया था, लेकिन उसके मालिक पर कोई भी असर नहीं पड़ा. उनकी लापरवाही का आज अंजाम देखने को मिला है. निजी हॉस्पिटल की डॉक्टर ने बताया कि घायल अवस्था में बच्ची हॉस्पिटल में आई थी. बच्ची का एक साइड कान का हिस्सा डॉग ने बुरी तरह से खाया हुआ था. बच्ची के मुंह और कान पर काफी बड़े जख्म हैं.

डॉक्टर ने बताया कि बच्ची का इलाज कर दिया गया है. जख्म ज्यादा होने के कारण बच्ची के चेहरे का ऑपरेशन होगा. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची. पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

pitbull attack in karnal
करनाल में पिटबुल डॉग का हमला

पिटबुल डॉग पालने के क्या हैं नियम: हरियाणा मे कुत्ता पालने के इच्‍छुक लोगों को जरूरी नियमों का पालन करने के लिए सरकार ने कुछ समय पहले गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा. बिना परमिशन कुत्ता पालने पर 5 हजार तक का जुर्माना और कैद का प्रावधान होगा. हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किया था कि बिना परमिशन के कुत्‍ता पालना अवैधानिक माना जाएगा. डॉग लवर्स को कुत्‍ता पालना है तो वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए उन्‍हें SARAL पोर्टल पर आवेदन करना होगा. संबंधित अधिकारी की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद ही घर में कुत्ता रख सकेंगे.

इसके अलावा कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने या टहलाने के लिए बाहर ले जाते समय उसके मुंह पर मुखौटा पहनाना अनिवार्य होगा, ताकि वह किसी को काट न सके. नियमों का उल्‍लंघन होने पर कुत्‍ते के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की (Action on pit bull bite in Haryana) जाएगी. हर‍ियाणा सरकार के इस आदेश के बावजूद लापरवाही चल रही है. गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन करके कुत्ते पाले जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें-हरियाणा में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस अनिवार्य, उल्लंघन करने पर हो सकती है जेल, जानिए नया नियम

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