करनाल: हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर नया कानून पास (New law regarding property ID) किया गया है. सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी बनाने की प्रक्रिया को लेकर लोगों के लिए सुविधा व सुरक्षा देने का वादा था. लेकिन अब यही प्रॉपर्टी आईडी लोगों के लिए भारी परेशानी बनती जा रही है. अगर हम बात करें करनाल नगर निगम की तो करनाल में निगम की अव्यवस्था प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए कई महीने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. प्रॉपर्टी आईडी की फाइलें एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय चक्कर काट रही है, जिससे दलालों की संख्या बढ़ती जा रही.
आज जब हम करनाल निगम कार्यालय (Karnal Corporation Office) पहुंचे तो वहां के हालात लोगों ने अपने आप स्वयं ही बता दिए. लोगों का कहना था कि वह पिछले 11 महीनों से प्रॉपर्टी आईडी के लिए चक्कर काट रहे हैं. लेकिन कोई भी अधिकारी अपनी सीट पर नहीं बैठता है. जिसके कारण प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो रही है. कई शिकायतकर्ता ने तो यहां तक कहा कि पैसे लेकर फाइल निकाली और पास करवाई जाती है.
प्रॉपर्टी आईडी बनवाने आए स्थानीय निवासी ने कहा कि अधिकारी अपनी सीट पर नहीं बैठते जिसके कारण काम नहीं हो रहे (Disorder in Karnal Corporation office) हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारियों के हस्ताक्षर कराने के नाम पर उन्हें टहला दिया जाता है. प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए लेवल 1 से 3 करवाना अनिवार्य होता है. लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर्टी मालिकों को धक्के खाने पड़ रहे हैं.
करनाल नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अघी का कहना था कि यशी कंपनी ने प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे किया था उसमें काफी खामियां मिली. जिसको लेकर अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि इसको लेकर आज भी हमारी मीटिंग हुई है और चंडीगढ़ में भी इसको लेकर मीटिंग हो चुकी है. जल्दी ही लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि अगले दिन से अलग से दो डेक्स बाहर भी लगाए जाएंगे जहां पर लोग अपनी समस्या का समाधान करवा सकें. (Municipal Corporation Karnal )
अक्सर देखने में आता है कि प्रॉपर्टी टैक्स शाखा में नई प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए लोगों की मैनुअल फाइल नगर निगम कार्यालय में जमा करवाई जाती है. जिसके बाद उन्हें कई बार निगम कार्यालय में आना पड़ता है. लेकिन अब प्रार्थी को नगर निगम कार्यालय आने की जरूरत नहीं है. शहरी स्थानीय निकाय विभाग के जारी किए गए नये आदेशों के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में नई प्रॉपर्टी आइडी व प्रॉपर्टी सब डिवाइड करने के बाद बनने वाली नई आईडी के लिए प्रार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
ऑनलाइन की दिशा में नगर निगम: बता दें कि नगर निगम अपने कार्यों को ऑनलाइन करने की दिशा में काम कर रहा है. जिससे लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सके. इसके तहत निगम ने प्रॉपर्टी आईडी का काम ऑनलाइन कर दिया है. बता दें कि निगम क्षेत्र में हर मकान या प्लॉट की प्रॉपर्टी आईडी होना जरूरी है. इसके बाद ही सीवर और पानी के कनेक्शन जारी होते हैं. सभी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन जमा करने के बाद 10 दिनों के अंदर निगम प्रशासन की ओर से आवेदनकर्ता की नई प्रॉपर्टी आईडी बना दी जाएगी. या यूं कहें कि घर बैठे ही आवेदनकर्ता ये काम आसानी से कर सकते हैं. (karnal Municipal corporation office)
निगम कार्यालय जाने की जरूरत नहीं: अब नए आदेशों के बाद शहरवासियों को नई प्रॉपर्टी आइडी बनवाने के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. शहरी स्थानीय निकाय विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर आप नई प्रापर्टी आइडी बनवा सकते हैं. संपूर्ण दस्तावेज व सही तरह से प्रार्थी की ओर से आवेदन होने की स्थिति में 10 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी आइडी बनकर तैयार हो जाएगी. जनता अपने घर से ही नई प्रापर्टी आइडी बनवाने के लिए आनलाइन आवेदन कर सकती है.
फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बनाए नये कानून: नगर निगम में प्रॉपर्टी की नई आईडी बनवाने में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कई तरह के नए व सख्त नियम बनाए गए हैं. नियमों का पालन हुआ तो भविष्य में सुधार होने की भी उम्मीद है. अब किसी भी प्रकार की नई प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए आवेदन करने वालों को काउंटर पर अपना नाम व मोबाइल नंबर लिखवाना होगा. साथ में पहचान पत्र भी देना जरूरी कर दिया गया है. अगर कोई आवेदक का रिश्तेदार या जानकार आया तो उसे भी अपना नाम, पता, आईडी व मोबाइल नंबर लिखवाना होगा. इस नियम का पालन होना जरूरी कर दिया गया है.
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कौन कर सकता है आवेदन: नगर निगम की सीमा में स्थित टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत जारी पॉलिसी के अनुसार 200 वर्ग गज या इससे अधिक के प्लॉट या मकान धारक नई आईडी बनवाने या नई आईडी को नियमित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. पॉलिसी के मुताबिक 100 वर्ग गज से कम का प्लॉट साइज नियमित नहीं होगा. आवेदनकर्ता को फार्म ए व बी के तहत नगर निगम में आवेदन करना होगा. इसमें 10 रुपये प्रति स्क्वेयर फीट सुरक्षा राशि और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा जारी लाइसेंस फीस का 1.5 गुणा जमा करवाना होगा. आम लोग नगर निगम की भवन शाखा से फार्म ए व बी हासिल कर आवेदन कर सकता है.