करनाल: हरियाणा में खेतों में लगे ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन का लोड बढ़वाने के इंतजार में बैठे किसानों के लिए अच्छी खबर है. हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के किसानों के लिए कृषि ट्यूबवेल का लोड बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक लोड योजना चलाई गई है. इस योजना के अनुसार जो भी किसान अपने ट्यूबवेल कनेक्शन मोटर का लोड बढ़वाना चाहता है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को ₹100 प्रति किलो वाट की दर से भुगतान करना होगा.
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किलोवाट के आधार पर ली जाएगी राशि: बिजली विभाग की तरफ से किसानों के लिए प्रति किलोवाट ₹100 निर्धारित किए गए हैं. ऐसे में किसान को जितना किलो वाट का लोड बढ़वाना है, उस आधार पर यह राशि ली जाएगी. हरियाणा सरकार के द्वारा अतिरिक्त सर्विस कनेक्शन शुल्क किसानों के लिए 1500 रुपये प्रति बीएचपी निर्धारित किया गया है. अगर कोई अन्य सर्विस जैसे कि उसको अपने खेत में कोई पोल या बिजली की तारे नहीं लगवानी है तो उससे यह पैसे नहीं लिए जाएंगे. इसके साथ उसका लोड बिना किसी खर्च के बढ़ा दिया जाएगा.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी नियम: जानकारी के अनुसार जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं. उस किसान को अपने सभी बिजली के बिलों का पहले भुगतान करना होगा और उसके बाद वह यूएचबीवीएन पोर्टल (Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam) पर जाकर अपने टेबल कनेक्शन की मोटर के विस्तारित लोड की रिक्वेस्ट डाल सकता है.
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डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराना अनिवार्य: इस दौरान उसको अपने खेत में ट्यूबवेल कनेक्शन का ब्यौरा, ट्यूबवेल में डाली गई मोटर का ब्यौरा देना पड़ेगा. साथ ही किसान को अपनी अग्रिम खपत जमा (सिक्योरिटी) के साथ विस्तारित लोड के लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाना होगा. अगर इसमें किसान को अपना लोड बढ़वाने के चलते अपने ट्यूबवेल कनेक्शन से ट्रांसफार्मर, अन्य उपकरण या केबल बदली है तो उसके लिए उसको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा. जानकारी के अनुसार इस योजना में फ्लैट रेट पर ही किसानों के बिल आएंगे.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज: ट्यूबवेल कनेक्शन लोड बढ़ाने की योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होगी. आवेदन करते समय जमीन की फर्द, मोटर का बिल, जमीन पर चालू कनेक्शन, स्टार रेटिंग की मोटर और ट्रांसफार्मर का नक्शा आदि देना होगा. इन सभी के साथ वह हरियाणा बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर संबंधित बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर अपने कागजात जमा करा सकते हैं. बिजली विभाग से अनुमति मिलने के बाद इस योजना का लाभ ले सकते हैं.