करनाल: बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से हुई थी. इस योजना की सबसे ज्यादा जरूरत भी शायद इस प्रदेश को है क्योंकि भ्रूण हत्या और सबसे कम लिंगानुपात को लेकर हरियाणा हमेशा सबसे फिड्डी राज्यों में रहा है. बेटियों को आगे बढ़ाने और पढ़ाने के लिए जरूरी है कि उन्हें हर क्षेत्र में सहयोग किया जाये. ताकि वो आर्थिक, समाजिक और शैक्षिक तौर पर तरक्की कर सकें. बेटियों के लिए ऐसे ही मकसद के साथ हरियाणा सरकार ने आपकी बेटी, हमारी बेटी योजना शुरू की है.
बेटी के जन्म पर दिए जाते हैं पैसे- आपकी बेटी, हमारी बेटी योजना का लाखों परिवार लाभ उठा रहे हैं. इस योजना में हरियाणा सरकार पहली बेटी के जन्म पर 21000 रुपये की राशि देती है. इस राशि को बेटी के जन्म पर उनके खाते में सरकार के द्वारा डाल दिया जाता है. जब बेटी 18 वर्ष की हो जाती है तो बैंक से ये पैसे निकलवा सकती है. बैंक ब्याज के साथ ये पैसा लड़की को दे देता है ताकि उसकी पढ़ाई या फिर शादी के काम आ सके.
लिंग अनुपात में सुधार का मकसद- जहां इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बेटियों को स्वावलंबी व सशक्त बनाना. साथ ही हरियाणा में भ्रूण हत्या रोकना और लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या यानि लिंगानुपात को बढ़ाना है. ताकि बेटियों को बोझ समझकर कोख में मार देने वाले माता-पिता उसे जन्म दें. सरकार का ये भी कहना है कि लिंग अनुपात के साथ ही बेटियों की अच्छी शिक्षा हो इसलिए इस योजना को अमलीजामा पहनाने की कोशिश की जा रही है.
ये भी पढ़ें- किसानों को पावर कट और बिजली बिल से मुक्ति, 75 फीसदी सब्सिडी पर खेत में लगवाइये सोलर पंप सेट, जानिए कैसे
आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की योग्यता- आपकी बेटी, हमारी बेटी योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. जिन बेटियों का जन्म 22 जनवरी 2015 को या फिर उसके बाद हुआ है, उन सभी बेटियों को इसका लाभ दिया जाता है. लेकिन ये योजना हर वर्ग की लड़कियों के लिए नहीं बल्कि अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों के लिए ही है. जो भी परिवार इस श्रेणी से संबंध रखता है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है.
दूसरी बेटी के लिए 5 साल तक 5 हजार- आपकी बेटी, हमारी बेटी योजना दूसरी बेटी पर लागू होती है. लेकिन दूसरी बेटी होने पर उसे 21 हजार नहीं बल्कि 5 हजार रुपये 5 साल तक देने का प्रावधान है. ये राशि बच्ची के माता पिता को इसलिए दिये जाते हैं ताकि वो दूसरी बेटी का पालन पोषण भी अच्छी तरह कर सके और उसका भविष्य संवारने में मदद हो सके.
आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लिए दस्तावेज- आपकी बेटी, हमारी बेटी योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले बेटी का हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है. जिसके लिए उसके पास हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए. योजना में आवेदन करने के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बेटी का टीकाकरण का कार्ड, बेटी व माता-पिता का आधार कार्ड, बेटी के परिवार का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बेटी का बीपीएल राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी होता है. इन सभी दस्तावेज के साथ वो पास के आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी से सत्यापित करवा के सीएससी सेंटर में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
ये भी पढ़ें- महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हरियाणा सरकार की ये योजना, जानिए कैसे उठायें फायदा