करनाल: हरियाणा पुलिस लेन ड्राइविंग को लेकर सख्त हो गई है. डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने लेन ड्राइविंग नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं. इसके अलावा पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं हाईवे करनाल की ओर से भी सभी पुलिस अधीक्षक को हिदायत दी है कि इन आदेशों की सख्ती से पालना की जाए. करनाल पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे पर भारी वाहन चालक लेन ड्राइविंग नियम को तोड़कर तेज गति वाली लेन का इस्तेमाल करते हैं. इस संबंध में पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किए जा रहें हैं. समय-समय पर वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है. उसके बावजूद भी वाहन चालक लेन ड्राइविंग नियमों की अनदेखी करने से बाज नहीं आते.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब पुलिस ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त करवाई करते हुए आपराधिक मामले दर्ज करेगी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं हाईवे करनाल ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किये हैं. 10 जनवरी 2024 के बाद लेन ड्राइविंग की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आईपीसी के तहत सख्त करवाई की जाएगी.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोकल सड़कों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी संख्या में भारी वाहन चलते हैं, कई बार देखने में आता है कि एक ही स्पीड में भारी वाहन अलग-अलग लाइनों में चलते हैं. जिसे आने-जाने वाले अन्य वाहनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इनकी वजह से कई बार बड़े-बड़े हादसे भी हो जाते हैं, ऐसे हादसों पर रोक लगाने के लिए पुलिस के द्वारा ये नया नियम बनाया गया है.
अगर भारी वाहनों को एक ही लाइन में चलना होगा, अगर कोई भारी वाहन चालक इसका उल्लंघन करता है और अपनी लाइन चेंज करता है, तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई करके मामला दर्ज किया जाएगा. हालांकि अब से पहले तक लाइन चेंज करने पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब जुर्माने के साथ उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी.
वाहन चालक इन बातों का रखें ध्यान: सही लेन का चुनाव करें और उचित सिग्नल देकर लेन बदले. भारी वाहन सड़क की बाई लेन में चले. हल्के मोटर वाहन सड़क के दाहिनी लेन में चलें. सभी वाहन चालक सीसीटीवी की निगरानी में हैं, तो निर्धारित लेन में चलें. नहीं तो 500 से 6500 रुपये तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा. अपनी लेन बदलने से पहले और ओवरटेक करते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें. अगर किसी वाहन चालक ने लेन चेंज ड्राइविंग नियम की पालना नहीं की, तो उनके खिलाफ सख्त कार्वराई की जाएगी.
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