करनाल: जिले के गांव शेर गढ़ टापू की सरपंच राजवाला के खिलाफ सरकारी दस्तावेजों को जलाने पंचायती रिकार्ड को जला कर खुर्द बुर्द करने के आरोप में विभिन्न अपराधिक धाराओं में पुलिस द्वारा पुलिस ने मामला दर्ज किया हैं.
विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
एसपी गंगाराम पूनिया के आदेश पर कुंजपुरा थाने में धारा 120 बी, 201, 406 और 435 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया हैं. इसकी शिकायत शेर गढ़ टापू में रहने वाले समाजसेवी हरपाल सिंह ने की थी. पुलिस ने केवल सरपंच के खिलाफ ही मामला दर्ज किया हैं. जब कि इस मामले के मुख्य आरोपी सरपंच के पति जनरैल सिंह तथा गांव के पंचायत सचिव सुभाष भी मुख्य आरोपी हैं.
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शिकायतकर्ता ने की आरोपियों से सख्त पूछताछ की मांग
शिकायतकर्ता हरपाल ने बताया कि वह इन दोनों आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए हाई कोर्ट तक जाएंगे. इससे पहले डीसी कार्यालय ने भी एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर इस मामले की जांच करने के निर्देश एसपी को दिए. फरियादी हरपाल ने बताया कि पुलिस यदि कठोरता से पूछताछ करे तो इस मामले में कई तथ्य पता चल सकते हैं.
क्या था मामला?
गौरतलब है कि करनाल के एसडीएम ने डीसी को पत्र लिख कर शेर गढ़ टापू की सरपंच और उसके पति और ग्राम सचिव के खिलाफ सरकारी दस्तावेजों को जलाने पंचायती रिकार्ड को जला कर खुर्द बुर्द करने के आरोप में अपराधिक मामले दर्ज करने की सिफारिश की थी. जिसके बाद आज एक माह बाद पुलिस ने धारा 120 बी, 201, 406 और 435 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की हैं. सरपंच और उसके पति के साथ ग्राम सचिव ने जिस रिकार्ड को जलाया. इसमें तीन से चार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला छिपा हुआ था. श्किायत कर्ता ने एसपी गंगा राम पूनिया तथा डीसी निशांत याद से आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर इनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग की थी.
जानकारी के मुताबिक हरपाल सिंह निवासी शेर गढ़ टापू ने शेर गढ़ गांव की सरपंच राजवाला और उसके पति जरनैल सिंह नें गांव के विकास के लिए आए हुए करोड़ों रुपए को खुर्द बुर्द करने का आरोपी लगाते हुए आरटी आई लगाकर पंचायती रिकार्ड की सूचना 25 मार्च 2003 को मांगी थी. लेकिन उसे सरपंच, बीडीपीओ और डीडीपीओ ने सूचना मुहैया नहीं करवाई. इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना अयोग के समक्ष अपील दायर की. इस पर सरपंच पति जरनैल सिंह और एसई पीओ सुभाष रिकार्ड के साथ आयोग के समक्ष रिकार्ड के साथ हाजिर हुए.
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सरपंच पति ने कार के साथ जला दी कार
आयोग ने शिकयतकर्ता को रिकार्ड मुहैया करवाने के आदेश दिए, लेकिन सरपंच पति रिकार्ड देने के बजाए वहां से बहाना बना कर चला गया. उसके बाद सरपंच पति ने पुरानी कार के साथ पंचयती रिकॉर्ड को लाडवा वावेन रोड पर जला दिया. एसडीएम ने अपनी जांच में पाया कि रिकार्ड सरपंच पति और उसके साथ एसई पीओ सुभाष ने मिल कर रिकार्ड को जला दिया. उपायुक्त के आदेश के बाद एसडीएम ने फरियादी हरपाल सिंह को भी सुना. जिसमें उन्होंने कहा कि सरपंच पति ने एसईपीओ के साथ मिल कर 2016 से जो पंचायत का रिकार्ड था. उसको जला दिया.
सरपंच के कार्यकाल में 2016 से अब तक का रिकार्ड था जिसको जला दिया. उन्होंने बताया कि राज्य सूचना आयोग ने खुद माना कि सरपंच के पति ने अफसर के साथ मिल कर घोंटालों को छिपाने के लिए रिकार्ड को जला दिया. इसके बाद आयोग ने सरपंच राजवाला पर बीस हजार रुपए का तथा एसईपीओ पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, वहीं एसपीओ के खिलाफ विभागीय जांच करने के साथ तीनलों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की.