कैथल: हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ जिलों में काफी राहत दी है, जिसमें लोग 9:00 बजे से 7:00 बजे शाम तक अपने कोई भी काम कर सकते हैं.
साथ ही जो दुकानें खुलने का समय है वो 9:00 से 5:00 तक का कैथल जिला प्रशासन ने निर्धारित किया हुआ है, लेकिन इसके बाद कैथल प्रशासन के विशेष आदेश हैं कि जो भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर या किसी दुकान पर बिना मास्क के दिखाई देगा या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका चालान काटा जाएगा.
नगर परिषद ईओ अशोक कुमार ने बताया कि हमारे पास सरकार और प्रशासन के आदेश आए हैं. उसके अनुसार ही हम चालान करने के लिए पांच मशीनें लेकर आए हैं, जिसका प्रयोग हम सोमवार से शुरू करेंगे.
उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर या किसी दुकान पर बिना मास्क के नजर आएगा और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेगा, तो उसका वहीं मौके पर ही चालान काटा जाएगा.
उन्होंने बताया कि ये पांच मशीनें चालान काटने के लिए हम पहले शहर में ही प्रयोग करेंगे और 5 अधिकारी कर्मचारियों की टीम नियुक्त करेंगे जो चालान काटने का काम करेंगे. इन पांच टीमों को शहर का अलग-अलग एरिया दिया जाएगा, जिसमें ये हर गतिविधि पर नजर रखेंगे.
नगर परिषद के अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि नियमों का पालन ना करने पर एक व्यक्ति का 200 रुपये का चालान काटा जाएगा. हालांकि, प्रशासन किसी व्यक्ति का चालान नहीं काटना चाहता, लेकिन लॉकडाउन के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने की बात जो अनिवार्य कर दी गई है. उसका पालन कराने के लिए प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ रहा है.