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हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक, उम्मीदवार इन शर्तों का रखें ध्यान - चुनाव की तैयारी में कैथल चुनाव आयोग

हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. आज से प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. आचार सहिंता से जुड़े नियमों के बारे में लोगों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं.

nomination start in distic kaithal
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Published : Sep 27, 2019, 7:37 PM IST

कैथल: जिला सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में चुनाव अधिकारियों की बैठक हुई. इस बैठक में चुनाव को लेकर बनाई गई टीमों को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए. इस बैठक में खर्च पर्यवेक्षक एके दास ने बताया गया कि विधानसभा चुनाव में कोई भी उम्मीदवार 28 लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है.

नामांकन प्रक्रिया शुरू

खर्च पर्यवेक्षक एके दास ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने से पहले अलग से बैंक अकाउंट खुलवाना अनिवार्य होगा और चुनाव से संबंधित हर प्रकार का खर्च इसी खाते से करना होगा.

नॉमिनेशन की तैयारी करता प्रशासन

कोई भी उम्मीदवार प्रतिदिन 10 हजार रुपये तक कैश खर्च कर सकता है. इससे अतिरिक्त खर्च ऑनलाइन या फिर चैक से करना होगा. उम्मीदवार को चुनाव आचार सहिंता से जुड़े नियमों का पालन करना होगा. आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा. कोई भी उम्मीदवार अपने साथ 50 हजार रुपये से ज्यादा की नकदी लेकर नहीं चलेगा. अगर उनके पास इससे अधिक नकदी है तो उससे संबंधित दस्तावेज होने चाहिए. चुनावी खर्च एवं मीडिया में विज्ञापन और पेड न्यूज के प्रकाशन इत्यादि पर कड़ी नजर रहेगी.

उम्मीदवार को खर्चा रजिस्टर

खर्च पर्यवेक्षक एके दास ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार को खर्चा रजिस्टर दिया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार को खर्च दर्ज करना होगा. चुनाव प्रचार की अवधि के दौरान उम्मीदवार को 3 बार अपने खर्च के रजिस्टर की पड़ताल करवानी होगी.

पुलिस चौकसी की तैयारी

हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 3-3 वीडियो सर्विलेंस टीम बनाई गई है, 4 वीडियो व्यूविंग टीम का गठन किया गया है. इसके साथ-साथ 20 नाके लगाए गए हैं, जिसमें से 7 नाके दूसरे राज्यों के सीमा से लगने वाले हैं. इसी प्रकार 12 फ्लाईंग स्क्वायड टीम गठित की गई हैं, तथा 4 अकांउटिंग टीम और 4 सहायक खर्च पर्यवेक्षक लगाए गए हैं.

ये भी पढ़ें:- विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स से मांगी मदद

मीडिया पर चुनाव आयोग की नजर

मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जा चुकी हैं, जो निरंतर प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं. इसी प्रकार विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया ट्रैकिंग टीम भी गठित की गई है.

कैथल: जिला सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में चुनाव अधिकारियों की बैठक हुई. इस बैठक में चुनाव को लेकर बनाई गई टीमों को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए. इस बैठक में खर्च पर्यवेक्षक एके दास ने बताया गया कि विधानसभा चुनाव में कोई भी उम्मीदवार 28 लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है.

नामांकन प्रक्रिया शुरू

खर्च पर्यवेक्षक एके दास ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने से पहले अलग से बैंक अकाउंट खुलवाना अनिवार्य होगा और चुनाव से संबंधित हर प्रकार का खर्च इसी खाते से करना होगा.

नॉमिनेशन की तैयारी करता प्रशासन

कोई भी उम्मीदवार प्रतिदिन 10 हजार रुपये तक कैश खर्च कर सकता है. इससे अतिरिक्त खर्च ऑनलाइन या फिर चैक से करना होगा. उम्मीदवार को चुनाव आचार सहिंता से जुड़े नियमों का पालन करना होगा. आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा. कोई भी उम्मीदवार अपने साथ 50 हजार रुपये से ज्यादा की नकदी लेकर नहीं चलेगा. अगर उनके पास इससे अधिक नकदी है तो उससे संबंधित दस्तावेज होने चाहिए. चुनावी खर्च एवं मीडिया में विज्ञापन और पेड न्यूज के प्रकाशन इत्यादि पर कड़ी नजर रहेगी.

उम्मीदवार को खर्चा रजिस्टर

खर्च पर्यवेक्षक एके दास ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार को खर्चा रजिस्टर दिया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार को खर्च दर्ज करना होगा. चुनाव प्रचार की अवधि के दौरान उम्मीदवार को 3 बार अपने खर्च के रजिस्टर की पड़ताल करवानी होगी.

पुलिस चौकसी की तैयारी

हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 3-3 वीडियो सर्विलेंस टीम बनाई गई है, 4 वीडियो व्यूविंग टीम का गठन किया गया है. इसके साथ-साथ 20 नाके लगाए गए हैं, जिसमें से 7 नाके दूसरे राज्यों के सीमा से लगने वाले हैं. इसी प्रकार 12 फ्लाईंग स्क्वायड टीम गठित की गई हैं, तथा 4 अकांउटिंग टीम और 4 सहायक खर्च पर्यवेक्षक लगाए गए हैं.

ये भी पढ़ें:- विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स से मांगी मदद

मीडिया पर चुनाव आयोग की नजर

मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जा चुकी हैं, जो निरंतर प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं. इसी प्रकार विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया ट्रैकिंग टीम भी गठित की गई है.

Intro:विधानसभा चुनाव प्रचार में उम्मीदवार 28 लाख तक कर सकेंगे खर्च, उम्मीदवार को नामाकंन पत्र भरने से पहले अलग से बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य : खर्च पर्यवेक्षक ए.के.दासBody:विधानसभा चुनाव प्रचार में उम्मीदवार 28 लाख तक कर सकेंगे खर्च, उम्मीदवार को नामाकंन पत्र भरने से पहले अलग से बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य : खर्च पर्यवेक्षक ए.के.दास
खर्च पर्यवेक्षक ए.के.दास ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव प्रचार में उम्मीदवार 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। चुनाव लडऩे वाले सभी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने से पहले अलग से बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होगा और चुनाव से संबंधित हर प्रकार का खर्च इसी खाते से करना होगा। उम्मीदवार द्वारा 10 हजार रुपए तक नकद खर्च रोजाना किया जा सकता है, इससे अधिक खर्च के लिए पेमेंट चैक के माध्यम से करनी होगी।
खर्च पर्यवेक्षक ए.के.दास लघु सचिवालय स्थित कांफ्रैंस हॉल में चुनाव खर्च आंकलन के लिए बनाई गई सभी टीमों के अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। इससे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाई गई सहायक खर्च पर्यवेक्षक, वीडियो सर्विलैंस टीम, वीडियो व्यूविंग टीम, फ्लाईंग स्कवायड टीम आदि की विस्तृत जानकारी दी। खर्च पर्यवेक्षक ए.के.दास ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार को खर्चा रजिस्टर दिया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार द्वारा किए गए खर्च को दर्ज करना होगा। चुनाव प्रचार की अवधि के दौरान उम्मीदवार द्वारा 3 बार अपने खर्च के रजिस्टर की पड़ताल करवानी होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी उम्मीदवार 50 हजार रुपए से अधिक की नकदी लेकर नही चले। अगर उनके पास इससे अधिक नकदी है तो उससे संबंधित दस्तावेज उनके पास होने चाहिए। चुनावी खर्च एवं मीडिया में विज्ञापन व पेड न्यूज के प्रकाशन इत्यादि पर कड़ी नजर रहेगी। चुनाव प्रचार में उम्मीदवार तथा राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार के लिए पम्फलेट, लीफलैट्स इत्यादि सामग्री छपवाई जाती है तो उस पर प्रकाशक तथा मुद्रक की जानकारी दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि एटीएम में नकद धनराशि डालने वाली एजैंसी के ऊपर भी निगरानी रखी जाए। आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका सोनी ने खर्च पर्यवेक्षक को बताया कि जिला में विधानसभा चुनाव को चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशानुसार निष्पक्ष व शांति पूर्वक संपन्न करवाया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 3-3 वीडियो सर्विलैंस टीम बनाई गई हैं और 4 वीडियो व्यूविंग टीम का गठन किया गया है। इसके साथ-साथ 20 नाके लगाए गए हैं, जिसमें से 7 नाके दूसरे राज्यों के सीमा से लगने वाले हैं। इसी प्रकार 12 फ्लाईंग स्कवायड टीम गठित की गई है तथा 4 अकांउटिंग टीम और 4 सहायक खर्च पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मोनिटरिंग कमेटी गठित की जा चुकी है, जो निरंतर प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक संचार माध्यमों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। इसी प्रकार विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया ट्रैकिंग टीम भी गठित की गई है। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले जनसभा व रैलियों पर वीडियो सर्विलैंस टीम द्वारा निगरानी की जाएगी। इसके बाद वीडियो व्यूविंग टीम खर्च का आंकलन करके निर्धारित किए गए खर्च के हिसाब से संबंधित प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा।
इस मौके पर पूंडरी के रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डïा, कैथल की रिटर्निंग अधिकारी एवं उपमंडलाधीश कमलप्रीत कौर, गुहला की रिटर्निंग अधिकारी एवं उपमंडलाधीश शशि वंसुधरा, कलायत के रिटर्निंग अधिकारी एवं उपमंडलाधीश विवेक चौधरी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश राविश, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जसविंद्र सिंह, चुनाव नायब तहसीलदार शमशेर सिंह, राजेंद्र कुमार, सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।Conclusion:नामांकन पत्र भरने के बारे में जब हमने जिला कैथल चुनाव निर्वाचन अधिकारी कमलप्रीत कौर से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से सारे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और पर्चा भरने का समय सुबह 11:00 से 3:00 बजे तक का है और जो भी उम्मीदवार यहां पर पर्चा भरने के लिए आएगा. उसके साथ चार लोग और आ सकते हैं उसे ज्यादा यहां पर कार्यकर्ता उनके साथ नामांकन दफ्तर में प्रवेश नहीं कर सकते. साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से जितनी गाड़ियां उनको लेकर आने के लिए बोली गई है वह 5 गाड़ियां है एक उमीदवार अपने साथ 5 गाड़ियां रख सकता है और वह गाड़ी भी नामांकन दफ्तर से 100 मीटर दूर ही रहेंगे और बिल्कुल शांति से नामांकन पत्र भरे जाएंगे जो आज से शुरू हो चुके हैं।
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