ETV Bharat / state

कैथल में नाबालिग लड़की से रेप मामला: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी की सुनाई 20 साल कैद की सजा - कैथल फास्ट ट्रैक कोर्ट

कैथल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

minor girl raped in kaithal
minor girl raped in kaithal
author img

By

Published : Jan 26, 2023, 10:14 AM IST

कैथल: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और रेप के दोषी को कैथल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी राजेंद्र को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष न्यायालय पूनम सुनेजा की अदालत ने पीड़िता को 4 लाख 50 हजार रुपए की रकम जिला विधिक सहायता प्राधिकरण की मार्फत देने के आदेश भी दिए हैं.

दोषी से जुर्माना वसूल होने होने पर पीड़िता को 20,000 की रकम भी मिलेगी. इस बारे में लड़की ने महिला थाना में 7 फरवरी 2020 को केस दर्ज करवाया था. शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे डीडीए जेबी गोयल ने एफआईआर के हवाले से बताया कि आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा 9 जनवरी 2020 को जब स्कूल से आ रही थी, तब राजेन्द्र उर्फ पवन ने उसके साथ छेड़खानी की और उसे धमकी दी कि अगर मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगी तो तेरी मम्मी, पापा और छोटे भाई को जान से मार दूंगा.

इसके बाद 19 मई को रात के समय वो लड़की के घर पर 11 बजे आया. वहां से राजेन्द्र उसे गांव की चौपाल में ले गया तथा चाकू की नोक पर उससे रेप किया. लड़की अपने मां बाप की इज्जत की वजह से चुप रही. इसके बाद भी वो लड़की को हर दिन गलत कार्य करने के लिए कहता रहा. जब लड़की अपनी छत पर जाती, तो वो गलत इशारे करता. इस बारे में लड़की के परिवार वालों ने राजेन्द्र के घर वालों का कहा, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा भाई है, हम उसे नहीं रोकते हैं.

ये भी पढ़ें- भिवानी में नाबालिग लड़की से रेप मामला: कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल कैद की सजा

इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और राजेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया. लड़की का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया और न्यायाधीश के समक्ष बयान कलमबद्ध करवाए गए. पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया. मामले में कुल 14 गवाह पेश किए गए. एडीजे पूनम सुनेजा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने 41 पेज के फैसले में राजेन्द्र को दोषी करार दिया तथा 20 साल कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. दोषी पहले से ही जेल में बंद है.

कैथल: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और रेप के दोषी को कैथल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी राजेंद्र को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष न्यायालय पूनम सुनेजा की अदालत ने पीड़िता को 4 लाख 50 हजार रुपए की रकम जिला विधिक सहायता प्राधिकरण की मार्फत देने के आदेश भी दिए हैं.

दोषी से जुर्माना वसूल होने होने पर पीड़िता को 20,000 की रकम भी मिलेगी. इस बारे में लड़की ने महिला थाना में 7 फरवरी 2020 को केस दर्ज करवाया था. शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे डीडीए जेबी गोयल ने एफआईआर के हवाले से बताया कि आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा 9 जनवरी 2020 को जब स्कूल से आ रही थी, तब राजेन्द्र उर्फ पवन ने उसके साथ छेड़खानी की और उसे धमकी दी कि अगर मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगी तो तेरी मम्मी, पापा और छोटे भाई को जान से मार दूंगा.

इसके बाद 19 मई को रात के समय वो लड़की के घर पर 11 बजे आया. वहां से राजेन्द्र उसे गांव की चौपाल में ले गया तथा चाकू की नोक पर उससे रेप किया. लड़की अपने मां बाप की इज्जत की वजह से चुप रही. इसके बाद भी वो लड़की को हर दिन गलत कार्य करने के लिए कहता रहा. जब लड़की अपनी छत पर जाती, तो वो गलत इशारे करता. इस बारे में लड़की के परिवार वालों ने राजेन्द्र के घर वालों का कहा, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा भाई है, हम उसे नहीं रोकते हैं.

ये भी पढ़ें- भिवानी में नाबालिग लड़की से रेप मामला: कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल कैद की सजा

इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और राजेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया. लड़की का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया और न्यायाधीश के समक्ष बयान कलमबद्ध करवाए गए. पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया. मामले में कुल 14 गवाह पेश किए गए. एडीजे पूनम सुनेजा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने 41 पेज के फैसले में राजेन्द्र को दोषी करार दिया तथा 20 साल कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. दोषी पहले से ही जेल में बंद है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.