ETV Bharat / state

हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, DGP और ACS हेल्थ को लीगल नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

author img

By

Published : May 15, 2021, 5:51 PM IST

वकील प्रदीप रापडीया ने हरियाणा चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और एसीएस हेल्थ को लीगल नोटिस भेजा है. जिसके तहत कोविड अस्पतालों की निगरानी रखने की बात कही गई है. साथ ही ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक कोविड अस्पताल की वीडियो जारी करने वाले पर केस दर्ज नहीं किया जा सकता है.

Legal notice Haryana Chief Secretary
हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, DGP और ACS हेल्थ को लीगल नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

कैथल: सिविल अस्पताल में कोरोना मरीजों की दुर्दशा दिखाने वाला वीडियो वायरल करने के आरोप में बदसुई गांव के निवासी हरदीप पर केस दर्ज किया गया है. ये केस आइसोलेशन वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर राजीव मित्तल की शिकायत पर दर्ज हुआ है.

शिकायत में इंचार्ज ने आरोप लगाए हैं कि 11 मई को दोपहर करीब 12.30 बजे हरदीप सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी में रुकावट डालते हुए वार्ड में घुस गया और अंदर जाकर वीडियो बनाने लगा. उन्होंने महिला शौचालय में जाकर वहां महिला मरीजों के वीडियो भी बनाए. अंदर आइसोलेशन वार्ड में तैनात स्टाफ के साथ भी बदतमीजी की.

हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, DGP और ACS हेल्थ को लीगल नोटिस

वहीं दूसरी तरफ इस मामले में वकील प्रदीप रापडीया ने हरियाणा चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और एसीएस हेल्थ को भी लीगल नोटिस भेजा है. जिसके तहत अस्पतालों की निगरानी रखने की बात कही गई है. साथ ही ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक कोविड अस्पताल की वीडियो जारी करने वाले पर केस दर्ज नहीं किया जा सकता है.

ये भी पढ़िए: कोविड अस्पताल वायरल वीडियो मामला: स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कैथल CMO से मांगी रिपोर्ट

बता दें कि ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप भी मच गया था. वहीं उसके अगले ही दिन प्रशासन ने अंदर वार्ड से मरीजों के परिजनों से बातचीत करवाते, काउंसलिंग करते हुए वीडियो जारी किए थे.

ये था मामला

गांव बदसुई निवासी हरदीप ने 11 मई को विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप में अस्पताल के 3 वीडियो डाले थे. वीडियो में वार्ड के अंदर मरीज बहुत बदतर हालत में थे और कोई मरीजों की सुध लेता नहीं दिखाई दे रहा था. इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए सीएमओ कैथल को मामले की रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे.

ये भी पढ़िए: शर्मनाक: हरियाणा के कोविड अस्पताल में बुजुर्ग को बेड से बांधा, फर्श और बाथरूम में बेसहारा पड़ी हैं कोरोना संक्रमित महिलाएं

कैथल: सिविल अस्पताल में कोरोना मरीजों की दुर्दशा दिखाने वाला वीडियो वायरल करने के आरोप में बदसुई गांव के निवासी हरदीप पर केस दर्ज किया गया है. ये केस आइसोलेशन वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर राजीव मित्तल की शिकायत पर दर्ज हुआ है.

शिकायत में इंचार्ज ने आरोप लगाए हैं कि 11 मई को दोपहर करीब 12.30 बजे हरदीप सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी में रुकावट डालते हुए वार्ड में घुस गया और अंदर जाकर वीडियो बनाने लगा. उन्होंने महिला शौचालय में जाकर वहां महिला मरीजों के वीडियो भी बनाए. अंदर आइसोलेशन वार्ड में तैनात स्टाफ के साथ भी बदतमीजी की.

हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, DGP और ACS हेल्थ को लीगल नोटिस

वहीं दूसरी तरफ इस मामले में वकील प्रदीप रापडीया ने हरियाणा चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और एसीएस हेल्थ को भी लीगल नोटिस भेजा है. जिसके तहत अस्पतालों की निगरानी रखने की बात कही गई है. साथ ही ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक कोविड अस्पताल की वीडियो जारी करने वाले पर केस दर्ज नहीं किया जा सकता है.

ये भी पढ़िए: कोविड अस्पताल वायरल वीडियो मामला: स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कैथल CMO से मांगी रिपोर्ट

बता दें कि ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप भी मच गया था. वहीं उसके अगले ही दिन प्रशासन ने अंदर वार्ड से मरीजों के परिजनों से बातचीत करवाते, काउंसलिंग करते हुए वीडियो जारी किए थे.

ये था मामला

गांव बदसुई निवासी हरदीप ने 11 मई को विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप में अस्पताल के 3 वीडियो डाले थे. वीडियो में वार्ड के अंदर मरीज बहुत बदतर हालत में थे और कोई मरीजों की सुध लेता नहीं दिखाई दे रहा था. इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए सीएमओ कैथल को मामले की रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे.

ये भी पढ़िए: शर्मनाक: हरियाणा के कोविड अस्पताल में बुजुर्ग को बेड से बांधा, फर्श और बाथरूम में बेसहारा पड़ी हैं कोरोना संक्रमित महिलाएं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.