कैथल: जिला कैथल के शिक्षा अधिकारी ने मनमानी करने वाले और हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को नोटिस जारी किया है. शिक्षा अधिकारी के मुताबिक कुछ स्कूलों से अभिभावकों की शिकायत आई थी कि वो अभिभावकों से बच्चे के मासिक फीस के अलावा वार्षिक शुल्क भी मांग रहे हैं.
जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए ये बताया है कि 9 अक्टूबर 2020 को महानिदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा ने सभी स्कूलों को आदेश दिए थे, जिसमें 1 अक्टूबर 2020 को हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार स्कूलों को सिर्फ मासिक ट्यूशन फीस लेनी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानिक कर अभिभावकों को वार्षिक फीस भी देने के लिए दबाव बना रहे हैं.
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कई जिलों में अभिभावक कर रहे हैं ऐसी शिकायत
आपको बता दें कि इसी तरह की शिकायत प्रदेशभर के स्कूलों से देखने को मिल रही है. पिछले महीने यमुनानगर जिले के रटोली रोड पर स्थित स्प्रिंग फील्ड पब्लिक स्कूल के बाहर अभिभावकों ने वार्षिक फीस को लेकर प्रदर्शन किया.
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अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन उन पर वार्षिक फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है. वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि वह सरकार के नियमों के मुताबिक और हाईकोर्ट के आदेश अनुसार ही अभिभावकों से चार्जेस मांग रहे हैं.