ETV Bharat / state

कैथल प्रशासन की मार्केट एसोसिएशन के साथ बैठक, दिए जरूरी दिशा-निर्देश

कैथल एसडीएम कोमलप्रीत कौर और जिला उपायुक्त सुजान सिंह ने अनलॉक-1 के दौरान दुकानदारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर हर जरूरी बात उन्हें बताई, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की लापरवाही सामने ना आए. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

kaithal administration meeting with market association
kaithal administration meeting with market association
author img

By

Published : Jun 3, 2020, 3:25 AM IST

कैथल: एसडीएम कोमलप्रीत कौर ने लघु सचिवालय स्थित सभागार में मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि दुकानों को सुबह 9:00 बजे से शाम के 7:00 बजे तक सभी दुकानदार खोल सकते हैं. उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार इस दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि करोना महामारी से बचने का यही एक उपाय है.

'दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का हो पालन'

वहीं उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि अनलॉक-1 में सभी दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुबह 9:00 बजे से रात 7:00 बजे तक खोली जा सकती हैं. दुकानदार मास्क लगाना, सैनिटाइजर रखना व अन्य दिशा-निर्देश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे. एक समय में 5 व्यक्ति से ज्यादा एक दुकान में नहीं आ सकते और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा.

कैथल प्रशासन की मार्केट एसोसिएशन के साथ बैठक, दिए जरूरी दिशा-निर्देश

'रात 9 से सुबह 5 बजे तक होगा नाइट कर्फ्यू'

उपायुक्त ने कहा कि नियमों के उल्लंघन ना करने पर दी गई छूट वापस भी ली जा सकती है. इसके साथ साथ रात 9:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू के आदेशों की पालना करना भी सुनिश्चित की जाएगी. जिला उपायुक्त ने कहा कि बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस के संचालक संबंधित उपमंडल से अनुमति लेकर केवल शादी समारोह का आयोजन करवा सकते हैं.

'शादी समारोह को लेकर दिशा-निर्देश'

उन्होंने कहा कि शादी इस समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार खुद आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें और अन्य व्यक्तियों को भी इसके लिए प्रेरित करें. वहीं उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

कैथल: एसडीएम कोमलप्रीत कौर ने लघु सचिवालय स्थित सभागार में मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि दुकानों को सुबह 9:00 बजे से शाम के 7:00 बजे तक सभी दुकानदार खोल सकते हैं. उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार इस दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि करोना महामारी से बचने का यही एक उपाय है.

'दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का हो पालन'

वहीं उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि अनलॉक-1 में सभी दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुबह 9:00 बजे से रात 7:00 बजे तक खोली जा सकती हैं. दुकानदार मास्क लगाना, सैनिटाइजर रखना व अन्य दिशा-निर्देश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे. एक समय में 5 व्यक्ति से ज्यादा एक दुकान में नहीं आ सकते और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा.

कैथल प्रशासन की मार्केट एसोसिएशन के साथ बैठक, दिए जरूरी दिशा-निर्देश

'रात 9 से सुबह 5 बजे तक होगा नाइट कर्फ्यू'

उपायुक्त ने कहा कि नियमों के उल्लंघन ना करने पर दी गई छूट वापस भी ली जा सकती है. इसके साथ साथ रात 9:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू के आदेशों की पालना करना भी सुनिश्चित की जाएगी. जिला उपायुक्त ने कहा कि बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस के संचालक संबंधित उपमंडल से अनुमति लेकर केवल शादी समारोह का आयोजन करवा सकते हैं.

'शादी समारोह को लेकर दिशा-निर्देश'

उन्होंने कहा कि शादी इस समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार खुद आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें और अन्य व्यक्तियों को भी इसके लिए प्रेरित करें. वहीं उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.