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कैथल के बाता गांव में अवैध रूप से पनप रही कॉलोनियों पर चला पीला पंजा - बाता गांव अवैध कॉलोनी गिराया गया कैथल

कैथल के बाता गांव में जिला योजनाकार विभाग ने पीला पंजा चलाकर कई अवैध कॉलोनियों को जमींदोज कर दिया. इस दौरान लोगों को अवैध कॉलोनियों के बारे में जागरूक भी किया गया.

Illegal colonies were demolished in bata village kaithal
कैथल के बाता गांव में अवैध रूप से पनप रही कॉलोनियों पर चला पीला पंजा
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Published : Jan 15, 2021, 3:46 PM IST

कैथल: जिले में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर निरंतर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. जिला नगर योजनाकार विभाग ऐसे मामलों में लगातार सख्ती बरत रहा है. ताजा मामला कलायत के बाता गांव का है. जहां गांव में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर विभाग ने पुलिस की मदद से मिट्टी की सड़कें, पांच रिहायशी व वाणिज्यिक डीपीसी को जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया.

उपायुक्त सुजान सिंह ने बताया कि अर्बन एरिया कलायत के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व संपदा गांव बाता में लगभग 2.5 एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी के शुरूआती चरण में ही पीले पंजे की मदद से तोड़ दिया गया. उन्होंने बताया कि कैथल-हिसार रोड पर लगभक 2.5 एकड़ भूमि पर भू-मालिकों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के सड़कें बनाकर अवैध कॉलोनी विकसित करने का मामला सामने आया था.

अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

जिसके बाद विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे, लेकिन भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने ना तो बनाई जा रही अवैध कालोनी का निर्माण रोका और ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली. पीला पंजा चलाने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है.

नगर योजनाकार विभाग ने लोगों को किया जागरूक

वहीं जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आएं और न ही अवैध कॉलोनियों में प्लाट खरीदें. मकान खरीदने से पहले जिला योजनाकार कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें. सभी प्रॉपर्टी डीलर को भी आह्वान किया गया है कि वे सरकार द्वारा चलाई गई हाउसिंग स्कीम के तहत ही कालोनी बनाने की अनुमित प्राप्त करेंगे.

ये भी पढ़ें: BSEH: 20 अप्रैल के बाद हो सकती है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा

अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई: योजनाकार विभाग

ताकि शहर वासियों को सस्ता मकान उपलब्ध हो सके. उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीदता है. तो उसके विरूद्ध भी कार्यालय द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जिसमें 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान है.

कैथल: जिले में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर निरंतर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. जिला नगर योजनाकार विभाग ऐसे मामलों में लगातार सख्ती बरत रहा है. ताजा मामला कलायत के बाता गांव का है. जहां गांव में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर विभाग ने पुलिस की मदद से मिट्टी की सड़कें, पांच रिहायशी व वाणिज्यिक डीपीसी को जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया.

उपायुक्त सुजान सिंह ने बताया कि अर्बन एरिया कलायत के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व संपदा गांव बाता में लगभग 2.5 एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी के शुरूआती चरण में ही पीले पंजे की मदद से तोड़ दिया गया. उन्होंने बताया कि कैथल-हिसार रोड पर लगभक 2.5 एकड़ भूमि पर भू-मालिकों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के सड़कें बनाकर अवैध कॉलोनी विकसित करने का मामला सामने आया था.

अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

जिसके बाद विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे, लेकिन भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने ना तो बनाई जा रही अवैध कालोनी का निर्माण रोका और ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली. पीला पंजा चलाने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है.

नगर योजनाकार विभाग ने लोगों को किया जागरूक

वहीं जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आएं और न ही अवैध कॉलोनियों में प्लाट खरीदें. मकान खरीदने से पहले जिला योजनाकार कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें. सभी प्रॉपर्टी डीलर को भी आह्वान किया गया है कि वे सरकार द्वारा चलाई गई हाउसिंग स्कीम के तहत ही कालोनी बनाने की अनुमित प्राप्त करेंगे.

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अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई: योजनाकार विभाग

ताकि शहर वासियों को सस्ता मकान उपलब्ध हो सके. उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीदता है. तो उसके विरूद्ध भी कार्यालय द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जिसमें 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान है.

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