ETV Bharat / state

जींद में राइट टू रिकॉल विधेयक के खिलाफ सरपंचों का प्रदर्शन, फूंका डिप्टी सीएम का पुतला - राइट टू रिकॉल बिल विरोध जींद

हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की ओर से राइट टू रिकॉल विधेयक का विरोध किया गया. जींद में प्रदर्शन कर सरपंचों ने डिप्टी सीएम का पुतला फूंका.

jind sarpanch protest against right to recall bill
जींद में राइट टू रिकॉल विधेयक के खिलाफ सरपंचों का प्रदर्शन
author img

By

Published : Aug 29, 2020, 7:51 AM IST

जींद: हरियाणा सरकार का राइट टू रिकॉल विधेयक इस बार विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश नहीं हो सका. सरकार का प्रयास था कि राइट टू रिकॉल की व्यवस्था पंचायत राज में जल्द से जल्द लागू हो. एक तरफ जहां विधेयक को विपक्षी पार्टियों का विरोध झेलना पड़ रहा है. वहीं अब इसके खिलाफ सरपंच भी उतर आए हैं.

राइट टू रिकॉल एक्ट लाए जाने के विरोध में प्रदेश की सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जींद में प्रदर्शन किया. एसोसिएशन की ओर से प्रदर्शन कर लघु सचिवालय के सामने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका गया. बाद में मांगों का ज्ञापन देने के लिए सरपंच लघु सचिवालय पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई भी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा. इससे खफा सरपंचों ने रोड जाम करने की चेतावनी दी तो डीसी खुद रेस्ट हाउस पहुंचे और सरपंचों से ज्ञापन लिया.

जींद में राइट टू रिकॉल विधेयक के खिलाफ सरपंचों का प्रदर्शन, फूंका डिप्टी सीएम का पुतला

सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र राणा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के इस फेरबदल के पक्ष में वो नहीं हैं. अगर राइट टू रिकॉल एक्ट इतना ही अच्छा कानून है तो इसे पहले विधानसभा और लोकसभा में लाया जाए. उसके बाद बेशक इसे पंचायतों पर लागू कर दिया जाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी. इस एक्ट के लागू होने पर गांवों का भाईचारा तो खराब होगा ही, साथ ही गांवों में विकास कार्य भी गति नहीं पकड़ पाएंगे.

ये भी पढ़िए: राइट टू रिकॉल बिल लोगों की राय से लागू होना चाहिए- बीजेपी सांसद

क्या है राइट टू रिकॉल बिल?

राइट टू रिकॉल बिल का मतलब है कि जनता जो वोट डालती है अब तक उसे सिर्फ अपने जनप्रतिनिधि चुनने का मौका होता है. उसके पास किसी जनप्रतिनिधि को वापस से बाहर करने का मौका नहीं होता है. इस बिल से उन्हें ये अधिकार मिल जाएगा कि वो अपने जनप्रतिनिधि को उसके टर्म पूरा करने से पहले ही वापस बुला सकती है. वैसे ही ये बिल के पास होते ही गांव के कुल मतदाताओं में से एक तिहाई बैठक बुलाकर सरपंच को हटाने का प्रस्ताव ला सकेंगे. इसके बाद पंचायती राज के सीईओ को एक महीने अंदर ही गांव में दोबारा वोटिंग की तारीख तय करनी होगी. इसके बाद कुल मतदाताओं का 60% हिस्सा यदि सरपंच के खिलाफ वोट देगा तो सरपंच को पद से हटाया जा सकेगा.

जींद: हरियाणा सरकार का राइट टू रिकॉल विधेयक इस बार विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश नहीं हो सका. सरकार का प्रयास था कि राइट टू रिकॉल की व्यवस्था पंचायत राज में जल्द से जल्द लागू हो. एक तरफ जहां विधेयक को विपक्षी पार्टियों का विरोध झेलना पड़ रहा है. वहीं अब इसके खिलाफ सरपंच भी उतर आए हैं.

राइट टू रिकॉल एक्ट लाए जाने के विरोध में प्रदेश की सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जींद में प्रदर्शन किया. एसोसिएशन की ओर से प्रदर्शन कर लघु सचिवालय के सामने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका गया. बाद में मांगों का ज्ञापन देने के लिए सरपंच लघु सचिवालय पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई भी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा. इससे खफा सरपंचों ने रोड जाम करने की चेतावनी दी तो डीसी खुद रेस्ट हाउस पहुंचे और सरपंचों से ज्ञापन लिया.

जींद में राइट टू रिकॉल विधेयक के खिलाफ सरपंचों का प्रदर्शन, फूंका डिप्टी सीएम का पुतला

सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र राणा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के इस फेरबदल के पक्ष में वो नहीं हैं. अगर राइट टू रिकॉल एक्ट इतना ही अच्छा कानून है तो इसे पहले विधानसभा और लोकसभा में लाया जाए. उसके बाद बेशक इसे पंचायतों पर लागू कर दिया जाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी. इस एक्ट के लागू होने पर गांवों का भाईचारा तो खराब होगा ही, साथ ही गांवों में विकास कार्य भी गति नहीं पकड़ पाएंगे.

ये भी पढ़िए: राइट टू रिकॉल बिल लोगों की राय से लागू होना चाहिए- बीजेपी सांसद

क्या है राइट टू रिकॉल बिल?

राइट टू रिकॉल बिल का मतलब है कि जनता जो वोट डालती है अब तक उसे सिर्फ अपने जनप्रतिनिधि चुनने का मौका होता है. उसके पास किसी जनप्रतिनिधि को वापस से बाहर करने का मौका नहीं होता है. इस बिल से उन्हें ये अधिकार मिल जाएगा कि वो अपने जनप्रतिनिधि को उसके टर्म पूरा करने से पहले ही वापस बुला सकती है. वैसे ही ये बिल के पास होते ही गांव के कुल मतदाताओं में से एक तिहाई बैठक बुलाकर सरपंच को हटाने का प्रस्ताव ला सकेंगे. इसके बाद पंचायती राज के सीईओ को एक महीने अंदर ही गांव में दोबारा वोटिंग की तारीख तय करनी होगी. इसके बाद कुल मतदाताओं का 60% हिस्सा यदि सरपंच के खिलाफ वोट देगा तो सरपंच को पद से हटाया जा सकेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.