ETV Bharat / state

हरियाणा में नहीं थम रहे बाल विवाह के मामले, अकेले जींद में अब तक 22 बाल विवाह रोके गए - हरियाणा बाल विवाह न्यूज

हरियाणा सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाकर प्रदेश में लिंगानुपात को सुधारने की दिशा में जोरों-शोरों से काम कर रही है. सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, महिला विकास के दावे किए जा रहे हैं. लेकिन जब ऐसे अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर प्रदेश के गांवों की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है.

child marriage jind haryana
हरियाणा में कब थमेंगे बाल विवाह मामले? अकेले जींद में अब तक 22 विवाह रोक गए
author img

By

Published : Dec 1, 2020, 1:56 PM IST

जींदः हरियाणा में आज भी बाल विवाह जैसी कई सामाजिक बुराइयां पनप रही हैं, जो ना केवल प्रदेश के विकास को रोक रही है बल्की देश के भविष्य पर भी खतरा है. हरियाणा में बाल विवाह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे. ये जानते हुए भी कि निर्धारित उम्र से पहले लड़के और लड़की की शादी कराना गैरकानूनी है, लोग बेखौफ बाल विवाह जैसी कुरीतियों का मान रहे हैं.

जींद में सामने आए इतने मामले

अकेले जींद जिले में साल 2019 से अप्रैल साल 2020 तक 14 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं साल 2020 की अप्रैल से अबतक 22 बाल विवाह पुलिस ने रुकवाए हैं. ताजा मामला जींद के सूदकैन गांव से सामने आया है. जहां पुलिस ने 17 साल और 16 साल की दो बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद होने से बचा ली.

हरियाणा में कब थमेंगे बाल विवाह मामले? अकेले जींद में अब तक 22 विवाह रोक गए

क्या है विवाह के नियम ?

बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक, पुरुषों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और महिलाओं की 18 साल होनी चाहिए. जिसका बाल विवाह हुआ है, वो बालिग होने के दो साल बाद तक अपना विवाह निरस्त करा सकता है. बता दें बाल विवाह एक गैर जमानती अपराध है.

child marriage jind haryana
क्या हैं विवाह के नियम?

क्या है सजा का प्रावधान?

महिला सुरक्षा अधिकारी सुनीता शर्मा बताती हैं कि बाल विवाह करवाते पकड़े जाने पर 2 साल तक की कैद या 1 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. इसके साथ ही पोक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. बाल विवाह को लेकर कंट्रोल रूम नंबर 100, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर फोन करके सूचना दी जा सकती है.

child marriage jind haryana
क्या है सजा का प्रावधान?

ये भी पढ़ेंः पलवल: 40 साल की महिला ने गांव के ही युवक पर लगाया रेप का आरोप

आखिर क्यों होते हैं बाल विवाह?

आज शिक्षा और जागरुकता के अभाव में हम बाल विवाह जैसी कुरीतियों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं. आज अगर शहरों के साथ-साथ गांव के लोगों का भी मानसिक विकास किया जाए तो ऐसी कुप्रथा अपने आप ही समाप्त हो जाएगी. हालांकि शहर और गांवों के बीच में सोच की इतनी बड़ी खाई को भर पाना इतना भी आसान नजर नहीं आता.

child marriage jind haryana
क्या होता है बाल विवाह?

जींदः हरियाणा में आज भी बाल विवाह जैसी कई सामाजिक बुराइयां पनप रही हैं, जो ना केवल प्रदेश के विकास को रोक रही है बल्की देश के भविष्य पर भी खतरा है. हरियाणा में बाल विवाह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे. ये जानते हुए भी कि निर्धारित उम्र से पहले लड़के और लड़की की शादी कराना गैरकानूनी है, लोग बेखौफ बाल विवाह जैसी कुरीतियों का मान रहे हैं.

जींद में सामने आए इतने मामले

अकेले जींद जिले में साल 2019 से अप्रैल साल 2020 तक 14 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं साल 2020 की अप्रैल से अबतक 22 बाल विवाह पुलिस ने रुकवाए हैं. ताजा मामला जींद के सूदकैन गांव से सामने आया है. जहां पुलिस ने 17 साल और 16 साल की दो बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद होने से बचा ली.

हरियाणा में कब थमेंगे बाल विवाह मामले? अकेले जींद में अब तक 22 विवाह रोक गए

क्या है विवाह के नियम ?

बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक, पुरुषों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और महिलाओं की 18 साल होनी चाहिए. जिसका बाल विवाह हुआ है, वो बालिग होने के दो साल बाद तक अपना विवाह निरस्त करा सकता है. बता दें बाल विवाह एक गैर जमानती अपराध है.

child marriage jind haryana
क्या हैं विवाह के नियम?

क्या है सजा का प्रावधान?

महिला सुरक्षा अधिकारी सुनीता शर्मा बताती हैं कि बाल विवाह करवाते पकड़े जाने पर 2 साल तक की कैद या 1 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. इसके साथ ही पोक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. बाल विवाह को लेकर कंट्रोल रूम नंबर 100, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर फोन करके सूचना दी जा सकती है.

child marriage jind haryana
क्या है सजा का प्रावधान?

ये भी पढ़ेंः पलवल: 40 साल की महिला ने गांव के ही युवक पर लगाया रेप का आरोप

आखिर क्यों होते हैं बाल विवाह?

आज शिक्षा और जागरुकता के अभाव में हम बाल विवाह जैसी कुरीतियों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं. आज अगर शहरों के साथ-साथ गांव के लोगों का भी मानसिक विकास किया जाए तो ऐसी कुप्रथा अपने आप ही समाप्त हो जाएगी. हालांकि शहर और गांवों के बीच में सोच की इतनी बड़ी खाई को भर पाना इतना भी आसान नजर नहीं आता.

child marriage jind haryana
क्या होता है बाल विवाह?
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.