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झज्जर में बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई गई

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Published : Apr 28, 2020, 6:07 PM IST

झज्जर में लॉकडाउन के दौरान राहत भरी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि 31 मार्च से पहले बिक चुके बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की तारीख 30 अप्रैल तक कर दी गई है. इसके बाद इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा.

Registration date of vehicles extended in Jhajjar
झज्जर में वाहनों के रजिस्टे्रशन की तारीख बढ़ाई गई

झज्जर: प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं इस दौरान भिवानी से राहत भरी खबर सामने आई है. लॉकडाउन के चलते वाहनों के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है. बताया जा रहा है कि 31 मार्च से पहले बिक चुके बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की तारीख 30 अप्रैल तक कर दी गई है.

बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान मार्च महीने में इन वाहनों का पंजीकरण नहीं हो पाया था. अब 30 अप्रैल तक किसी भी कार्य दिवस पर ऐसे वाहनों का पंजीकरण करवाया जा सकता है. पंजीकरण के लिए आरटीए कार्यालय में नागरिकों को एक विंडो खोलने की सुविधा दे दी गई है.

आरटीए कार्यालय से संबंधित वाहन पंजीकरण कार्य करवाने का समय सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक का निर्धारित किया गया है. अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि लॉकडाउन में ढ़ील के चलते आरटीए कार्यालय खोला गया है.

उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत से लोग हैं. जिन्होंने 31 मार्च से पहले बीएस-4 वाहन खरीदे थे. लेकिन लॉकडाउन के चलते उनका पंजीकरण नहीं हो पाया था. अब परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को राहत देते हुए 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन का अवसर प्रदान किया है.

उन्होंने बताया कि बीएस-4 से संबंधित वाहन 30 अप्रैल के बाद पंजीकृत नहीं किए जाएंगे. इसके बाद वाहन मालिक स्वयं जिम्मेदार होंगे. उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान वाहन मालिक को शारीरिक दूरी का पालना करना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य है.

उन्होंने निर्देश दिए कि मास्क पहनने के साथ-साथ वाहन मालिक अपने हाथों को भी सेनीटाईज करें ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके. बीएस-4 मानक के बिक्री किए जा रहे वाहनों की फिजिकल फाईल भी 30 अप्रैल सुबह 11 बजे तक उपमंडलाधीश कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य है. इसके बाद ये फाईलें जमा नहीं की जाएंगी.

झज्जर: प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं इस दौरान भिवानी से राहत भरी खबर सामने आई है. लॉकडाउन के चलते वाहनों के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है. बताया जा रहा है कि 31 मार्च से पहले बिक चुके बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की तारीख 30 अप्रैल तक कर दी गई है.

बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान मार्च महीने में इन वाहनों का पंजीकरण नहीं हो पाया था. अब 30 अप्रैल तक किसी भी कार्य दिवस पर ऐसे वाहनों का पंजीकरण करवाया जा सकता है. पंजीकरण के लिए आरटीए कार्यालय में नागरिकों को एक विंडो खोलने की सुविधा दे दी गई है.

आरटीए कार्यालय से संबंधित वाहन पंजीकरण कार्य करवाने का समय सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक का निर्धारित किया गया है. अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि लॉकडाउन में ढ़ील के चलते आरटीए कार्यालय खोला गया है.

उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत से लोग हैं. जिन्होंने 31 मार्च से पहले बीएस-4 वाहन खरीदे थे. लेकिन लॉकडाउन के चलते उनका पंजीकरण नहीं हो पाया था. अब परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को राहत देते हुए 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन का अवसर प्रदान किया है.

उन्होंने बताया कि बीएस-4 से संबंधित वाहन 30 अप्रैल के बाद पंजीकृत नहीं किए जाएंगे. इसके बाद वाहन मालिक स्वयं जिम्मेदार होंगे. उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान वाहन मालिक को शारीरिक दूरी का पालना करना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य है.

उन्होंने निर्देश दिए कि मास्क पहनने के साथ-साथ वाहन मालिक अपने हाथों को भी सेनीटाईज करें ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके. बीएस-4 मानक के बिक्री किए जा रहे वाहनों की फिजिकल फाईल भी 30 अप्रैल सुबह 11 बजे तक उपमंडलाधीश कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य है. इसके बाद ये फाईलें जमा नहीं की जाएंगी.

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