हिसार: हरियाणा सरकार द्वारा समैम स्कीम की शर्तों को पूरा करने वाले सभी आवेदकों के आवेदन स्वीकार कर लिए हैं. अब सभी पात्र किसानों को 27 फरवरी 2021 तक मशीनों की खरीद के बिलों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा. उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि पोर्टल पर अपलोड आवेदनों के अनुसार जिले में 2,957 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाना है.
कृषि यंत्रों का किसानों को मिलेगा अनुदान
सभी आवेदकों को अनुदान देने का निर्णय लिया गया है. बशर्तें है कि किसान ने पिछले 4 वर्षों में उसी मशीन पर अनुदान न लिया हो, जिस यंत्र पर वह अब अनुदान लेना चाहता है. राज्य में रजिस्टर वैध ट्रैक्टर की आरसी, किसान या किसान के परिवार के नाम कृषि भूमि व पटवारी से तैयार रिपोर्ट, ई-वे बिल, किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड, फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का पंजीकरण, परिवार पहचान पत्र आईडी को मौके पर जांच किया जाएगा.
ये होगी प्रक्रिया
यदि दस्तावेज सही नहीं मिलते है तो किसान का अनुदान केस रद्द माना जाएगा. किसानों को अपने मूल दस्तावेज भी साथ लेकर आना होगा. किसान द्वारा कृषि यंत्रों पर पक्के पैंट से अपना नाम व पता साफ शब्दों में लिखवाना होगा. किसान ये भी सुनिश्चित कर लें कि कृषि यंत्र का सीरियल नंबर मशीन की प्लेट पर व मशीन की मैन बॉडी पर खुदाई की गई है या नहीं. भौतिक सत्यापन के लिए किसान को मोबाइल पर एसएमएस करके सूचित किया जाएगा.
बता दें कि कृषि व किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए समैम योजना के तहत किसानों से 31 जनवरी 2021 तक और 18 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन किए गए थे. आवेदनों के अनुसार जिले में 2,957 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाना है.