हिसार: 12वीं की छात्रा से रेप के दोषी को हिसार फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. दुष्कर्म के दोषी बालक गांव निवासी सुशील को पोक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने सजा सुनाई है. सुशील बस ड्राइवर का काम करता था. वो 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को बहला फुसलाकर खेतों में ले गया. जिसके बाद बस ड्राइवर ने नाबालिग के साथ रेप किया. पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 30 जनवरी 2020 को सुशील को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था.
हिसार के नारनौद क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया कि वो 12 वीं कक्षा में पढ़ती है. स्कूल बस ड्राइवर सुशील से नाबालिग की फोन पर बात होती थी. 5 नवंबर 2019 को वो जींद के अस्पताल से दवाई लेकर अपने गांव हिसार वापस आ रही थी. इस दौरान सुशील जरूरी काम का बहाना बनाकर उसे बाइक पर बैठाकर मिलकपुर रोड के पास खेत में ले गया. उस वक्त खेत में कोई नहीं था. जिसका फायदा उठाकर सुशील ने खेत में बने कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया.
इसके अलावा सुशील ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी. सुशील ने उसे धमकी दी कि अगर घटना के बारे में किसी को भी बताया तो गोहाना में पढ़ाई कर रहे उसके भाई को जान से मार दिया जाएगा. डर के मारे पीड़िता चुप रही. लड़की ने बताया कि इसके बाद वो डर गई और घरवालों को कुछ भी नहीं बताया. सुशील फिर से उससे ब्लैकमेल कर फोन पर बात करने लगा. 22 जनवरी 2020 को पीड़िता अपने खेत में काम करने के लिए गई थी. उसका पीछा करते हुए ड्राइवर सुशील वहां आ गया.
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इसके बाद नाबालिग को अकेली पाकर सुशील ने नाबालिग से रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद छात्रा ने घर आकर सारी घटना अपनी मां को बताई. 30 जनवरी 2020 को पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर सुशील को गिरफ्तार किया था. तभी से ये मामला हिसार की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था. शुक्रवार को इस मामले में एडीजे राजेश कुमार मेहता की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुशील को दोषी करार दिया. शनिवार को कोर्ट ने दोषी सुशील को सजा सुनाई.