हिसार: जिले में नगर निगम ने पॉलीथिन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की. सफाई शाखा के अधिकारियों ने होलसेल और रिटेल दुकानदारों का चालान भी काटा.
इस अभियान के बारे में सीएसआई सुभाष सैनी ने बताया कि पॉलीथिन को लेकर नियमित रूप से चालान काटने की कार्रवाई नगर निगम प्रशासन की टीम कर रही हैं. कुछ दिनों पहले पांच दुकानों के 50 हजार रुपये के चालान किये गए थे. बुधवार को चार दुकानों के 52 हजार रुपये के चालान किये गए है.
1 लाख जुर्माने का है प्रावधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद हरियाणा सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया है. यही नहीं इसके इस्तेमाल पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगा दिया गया है. साथ ही पकड़े जाने पर पांच साल तक की जेल भी हो सकती है.
हाई कोर्ट ने भी किया जुर्माने का समर्थन
साल 2019 में ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी शहरों के उपायुक्तों को आदेश दिया था कि इतना जुर्माना लगाओ कि लोग अपनी आदत बदल लें. कोर्ट ने कहा कि सभी शहर जीने लायक बन सकें इसके लिए यह जरूरी है कि जनता भी जागरूक बने. कहीं भी गंदगी नजर नहीं आए. शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी सभी निगम आयुक्त, डीसी और ईओ की होगी. इतना ही नहीं सूखा और गीला कूड़ा रखने को दो अलग-अलग डस्टबिन रखने के भी आदेश दिए गए हैं.
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