हिसार: हरियाणा में हिसार जिले के नारनौंद (Sarpanch election in Narnaund) के गांव उगालन में 25 नवंबर को होने वाले सरपंच पद के चुनाव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. नामांकन रद्द होने पर हाई कोर्ट में एक महिला उम्मीदवार सरोज ने याचिका लगाई थी. जिस पर फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने गांव उगालन में कल 25 नवंबर होने वाला सरपंच पद के चुनाव पर रोक लगा दी है.
बता दें कि उगाल गांव से सरपंच पद चुनाव लड़ने के लिए 12 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र जमा करवाए थे. छटनी के दौरान प्रत्याशी सरोज का नामांकन जांच के बाद रद्द कर दिया गया. सरोज ने याचिका में कहा कि उनका फार्म सही था. जानबूझकर नामांकन रद्द किया गया. नामांकन को रद्द (narnaund sarpanch election canceled) करने में चूल्हा टैक्स की पर्ची और बिजली का नोड्यूज नहीं देने का कारण बताया गया है.
वहीं सरोज ने बताय कि उसने दोनों डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में लगाए थे नामांकन पत्र रद्द करने की सूचना किसी अधिकारी ने नहीं दी इसके बाद उन्होंने याचिका हाई कोर्ट में दी और सरोज की याचिका पर हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है. जिसकी वजह से अब 25 नवंबर को उगाल गांव में सरपंच पद का (narnaund sarpanch election canceled) चुनाव नहीं होगा.
9 जिलों में पहले चरण का मतदान- बता दें कि हरियाणा में पहले चरण का चुनाव 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को 9 जिलों में हुआ. पहले चरण में भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर जिले में मतदान हुआ. वहीं मैदान मे कुल 6148 प्रत्याशी थे जिनके लिए वोटिंग की गई थी.
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दूसरे चरण में 80 फीसदी हुआ मतदान- हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में सरपंच और पंच पद के लिए मतदान 12 नवंबर को हुआ. सभी 9 जिलों में 78 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हुआ. सबसे ज्यादा 82 प्रतिशत वोटिंग सिरसा में हुई. वहीं सबसे कम सोनीपत में मतदान हुआ. इसके अलावा अंबाला में 79, चरखी दादरी में 79, गुरुग्राम में 80, करनाल में 79, कुरुक्षेत्र में 82, रेवाड़ी में 79 और रोहतक में 74 प्रतिशत मतदान हुआ.