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हरियाणा में गुटखा, तंबाकू पर एक साल के लिए बढ़ाया गया प्रतिबंध, आदेश जारी - हरियाणा तम्बाकू बैन

हरियाणा में 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला व तम्बाकू पर प्रतिबंध बढ़ा (haryana tobacco ban) दिया गया है. हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग आयुक्त ने सोमवार को इसके लिए आदेश जारी किए हैं.

haryana tobacco ban
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Published : Sep 27, 2021, 9:24 PM IST

हिसार: हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग ने प्रदेश में आगामी 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला व तम्बाकू पर प्रतिबंध लगा (haryana tobacco ban) दिया है. इसको लेकर हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग आयुक्त ने सोमवार को राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन, सभी पदाभिहित अधिकारियों व सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को आदेश जारी किए हैं.

गौरतलब है कि 7 सितंबर 2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिरोध और निर्बंधन) नियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटखा, पान मसाला) के उपयोग पर विभाग द्वारा 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था. अब खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी 1 वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है.

haryana tobacco ban
आदेश की कॉपी

ये भी पढ़ें- हरियाणा में अनाधिकृत कॉलोनियों में नहीं होगी प्लाटों की रजिस्ट्री, सरकार ने लगाई रोक

अब 7 सितंबर 2021 से 7 सितंबर 2022 तक हरियाणा राज्य के किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटखा, पान मसाला) के निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा. नए आदेश के मुताबिक अब गुटखा व पान मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है. कोई भी खाद्य कारबारकर्ता तम्बाकू व निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

हिसार: हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग ने प्रदेश में आगामी 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला व तम्बाकू पर प्रतिबंध लगा (haryana tobacco ban) दिया है. इसको लेकर हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग आयुक्त ने सोमवार को राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन, सभी पदाभिहित अधिकारियों व सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को आदेश जारी किए हैं.

गौरतलब है कि 7 सितंबर 2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिरोध और निर्बंधन) नियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटखा, पान मसाला) के उपयोग पर विभाग द्वारा 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था. अब खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी 1 वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है.

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अब 7 सितंबर 2021 से 7 सितंबर 2022 तक हरियाणा राज्य के किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटखा, पान मसाला) के निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा. नए आदेश के मुताबिक अब गुटखा व पान मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है. कोई भी खाद्य कारबारकर्ता तम्बाकू व निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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