हिसार:सातरोड रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में सवारी का बैग छीनने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत में फैसला लिया गया है कि आरोपी को अब 22 जनवरी को सजा सनाई जाएगी.
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आपको बता दें कि 2018 में हांसी के प्रेम नगर में रहने वाले सतपाल ने रेलवे थाना में मुकदमा दर्ज किया था. कि उसकी पत्नी रीटा से गंगानगर-रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन में एक व्यक्ति ने बैग छीना और ट्रेन से कूदकर फरार हो गया. यह घटना तब हुई जब ट्रेन सातरोड रेलवे स्टेशन पर रुकने के लिए धीमी हुई थी.
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पिड़ित ने बताया कि उसने स्टेशन पर पहुंचने के बाद युवक की तलाश की. लेकिन तब-तक युवक फरार हो चुका था. बैग में 3400 रुपये, गैस सिलेंडर की कॉपी, एक फोन और अलग-अलग बैंकों की पांच पासबुक थी. घटना की सूचना रेलवे पुलिस को दी गई थी और पुलिस ने आराेपी अनुप को तलाश कर बैग बरामद किया था.