गुरुग्राम: हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर थम गया है. मतदान में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हरियाणा में दो दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे. आबकारी विभाग ने 19 अक्टूबर 2019 से 21 अक्टूबर शाम 6 बजे तक सभी ठेके बंद करने के निर्देश दिए हैं.
इसके साथ ही पंजाब और राजस्थान सरकार ने 21 अक्टूबर तक 48 घंटे का ड्राई डे घोषित करने का आदेश जारी किया है. इस दौरान अगर कोई शराब ठेकेदार शराब की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी.
राजस्थान और पंजाब के कुछ जिलों में ड्राई-डे
सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने निर्वाचन आयोग के आदेश पर हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में भी शराब बंदी के आदेश जारी किए हैं. मतदान के दिन किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो उसके मद्देनजर पंजाब और राजस्थान के जो इलाके हरियाणा से लगते हैं उनमें शराब पर पाबंदी लगाई है. हरियाणा से सटे राजस्थान के अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनूं, चुरू, जयपुर और हनुमानगढ़ में ड्राई डे रहेगा.
बॉर्डर इलाकों में बढ़ाई गई पुलिस सुरक्षा
चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. प्रदेश भर में नाकेबंदी जारी है और शराब, नकदी और मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए उपयोग में आने वाली अन्य वस्तुओं की आवाजाही पर आयोग की पैनी नजर है.
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उल्लेखनीय है कि हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके तीन दिन बाद 24 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आएगा. मतदान के दिन से 48 घंटे पहले मतदान वाले राज्य और सीमावर्ती इलाकों में सूखा दिवस रहेगा. राज्य के आबकारी विभाग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब की तस्करी पर भी सख्त निगरानी के प्रबंध किए हैं.