गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम में करीब 250 स्विमिंग पूल हैं. जिसमें होटल, स्कूल, आरडब्लूए सहित रिसॉर्ट्स भी शामिल हैं. खेल विभाग की मानें तो सभी 250 स्विमिंग पूल को लाइसेंस जारी कर दिया है, लेकिन जहां स्कूल में बने स्विमिंग पूल को हर साल लाइसेंस लेना पड़ता है तो वहीं होटल, सोसायटी और रिसोर्ट में बने स्विमिंग पूल को 5 साल में एक बार लाइसेंस लेना पड़ता है.
ऐसे में हर साल लाइसेंस लेने वालों की तिथि मार्च तक है. जिसके चलते अभी तक सिर्फ तीन से चार स्विमिंग पूल ने ही लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है. वहीं अगर मार्च तक बाकी स्विनिंग पूल ने लाइसेंस नहीं लिया तो उनको सील किया जा सकता है.
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दरअसल, स्विनमिंग पूल चलाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम समेत खेल विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी होता है. जिसके चलते खेल विभाग स्विमिंग पूल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जैसे लाइफ जैकेट, पुल की डेप्थ की जांच करने के बाद स्विमिंग पूल का लाइसेंस जारी करता है.
वहीं बीते साल खेल विभाग ने गुरुग्राम में 5 से 6 स्विमिंग पूल को मापदंड खड़ा पूरे ना करने पर सील कर दिया था. ऐसे में खेल विभाग अवैध स्विमिंग पुल पर शिकंजा कसने के लिए इस बार भी पूरी तरह से तैयार.
जिला खेल विभाग समय-समय पर स्विमिंग पूल का जायजा भी लेता है और अगर किसी स्विमिंग पूल पर खामियां पाई जाती हैं, तो उस पर कार्रवाई भी करता है. ऐसे में खेल विभाग स्विमिंग पूल के लाइसेंस को लेकर काफी सख्त है. गुरुग्राम खेल विभाग अधिकारी की मानें तो अगर अभी भी कहीं स्विमिंग पूल बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे हैं, तो जानकारी मिलते ही उनको तुरंत सील कर दिया जाएगा.