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गुरुग्राम में 1 जुलाई से खुलेंगे शॉपिंग मॉल्स, ऐसी हैं तैयारियां

दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में 1 जुलाई से शॉपिंग मॉल्स खुलने जा रहे हैं. इसके लिए अब तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. शोरूम्स मालिकों ने मॉल पहुंचकर साफ-सफाई करवाना शुरू कर दिया है. साथ ही सरकार के दिशा-निर्देशों को भी सख्ती से पालन करवाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है.

shoppings mall to be open from july 1 in gurugram and faridabadshoppings mall to be open from july 1 in gurugram and faridabad
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Published : Jun 29, 2020, 10:47 PM IST

चंडीगढ़/गुरुग्राम: हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई से गुरुग्राम और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल्स को खोलने का फैसला लिया है. जिसके बाद अब शॉपिंग मॉल्स में तैयारियां शुरू हो गई हैं. हरियाणा सरकार के सख्त निर्देश हैं कि शॉपिंग मॉल्स को सैनिजाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना है.

शॉपिंग मॉल्स में दुकानदारों ने बताया कि वो अपनी दुकानों की साफ-सफाई करने के लिए आए हैं. उनका कहना है कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक उनको अपने शो-रूम्स और दुकानों में सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना है. उन्होंने कहा कि वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं उनकी दुकान में आने वाला हर शख्स सैनिटाइज जरूर हो.

1 जुलाई से खुलेंगे शॉपिंग मॉल्स, गुरुग्राम में ऐसी हैं तैयारियां

बता दें कि हरियाणा सरकार ने गृह मंत्रालय की एसओपी (Standard Operating Procedures) को ध्यान में रखते हुए शॉपिंग मॉल्स को खोलने का निर्णय लिया है. इस दौरान शॉपिंग मॉल्स में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स को साफ-सफाई, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पूरा ध्यान रखना होगा. गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए अधिकारियों की एक टीम भी नियुक्त की जाएगी, जो समय-समय पर शॉपिंग मॉल्स का दौरा करेगी.

सरकार ने जारी किए आदेश

अनलॉक-2 यानि 1 जुलाई से हरियाणा सरकार ने अब गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन उसके लिए शॉपिंग मॉल संचालक को एसओपी की पालना करनी होगी. ऑर्डर में साफ लिखा गया है कि दो गज की सोशल डिस्टेंसिंग की शॉपिंग संचालकों को पालना करानी होगी. वहीं जो भी विजिटर/वर्कर मॉल में आएगा उसके लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

नियमों की अवहेलना करने पर मॉल फिर से कर दिए जाएंगे बंद

इसके अलावा 65 साल या उससे अधिक और 10 साल से कम या को-मोबिलिटी और प्रेगनेंट वूमेन को मॉल में आने की इजाजत नहीं मिलेगी और मॉल के एंट्री प्वाइंट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी. साथ ही साथ भारी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. यही नहीं वैलेट पार्किंग भी फेस मास्क और ग्लव्स पहनकर काम करेंगे. साथ ही कार के स्टेरिंग, डोर हैंडल और चाबी को डिसइनफेक्ट करना होगा.

वहीं मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाने होंगे और एसी और वेंटिलेशन के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं. जिसमें कहा गया है कि एसी का टेंपरेचर 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और फूड कोर्ट में भी 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकेंगे. आदेश में ये भी कहा गया है कि इन आदेश की पालना न करने वाले लोगों पर 500 रु का जुर्माना किया जाएगा. वहीं मॉल खोलने का समय सुबह 9:00 से रात के 8:00 बजे तक होगा और जो इन एसओपी की पालना नहीं करेगा तो मॉल फिर से बंद कर दिए जाएंगे.

चंडीगढ़/गुरुग्राम: हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई से गुरुग्राम और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल्स को खोलने का फैसला लिया है. जिसके बाद अब शॉपिंग मॉल्स में तैयारियां शुरू हो गई हैं. हरियाणा सरकार के सख्त निर्देश हैं कि शॉपिंग मॉल्स को सैनिजाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना है.

शॉपिंग मॉल्स में दुकानदारों ने बताया कि वो अपनी दुकानों की साफ-सफाई करने के लिए आए हैं. उनका कहना है कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक उनको अपने शो-रूम्स और दुकानों में सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना है. उन्होंने कहा कि वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं उनकी दुकान में आने वाला हर शख्स सैनिटाइज जरूर हो.

1 जुलाई से खुलेंगे शॉपिंग मॉल्स, गुरुग्राम में ऐसी हैं तैयारियां

बता दें कि हरियाणा सरकार ने गृह मंत्रालय की एसओपी (Standard Operating Procedures) को ध्यान में रखते हुए शॉपिंग मॉल्स को खोलने का निर्णय लिया है. इस दौरान शॉपिंग मॉल्स में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स को साफ-सफाई, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पूरा ध्यान रखना होगा. गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए अधिकारियों की एक टीम भी नियुक्त की जाएगी, जो समय-समय पर शॉपिंग मॉल्स का दौरा करेगी.

सरकार ने जारी किए आदेश

अनलॉक-2 यानि 1 जुलाई से हरियाणा सरकार ने अब गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन उसके लिए शॉपिंग मॉल संचालक को एसओपी की पालना करनी होगी. ऑर्डर में साफ लिखा गया है कि दो गज की सोशल डिस्टेंसिंग की शॉपिंग संचालकों को पालना करानी होगी. वहीं जो भी विजिटर/वर्कर मॉल में आएगा उसके लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

नियमों की अवहेलना करने पर मॉल फिर से कर दिए जाएंगे बंद

इसके अलावा 65 साल या उससे अधिक और 10 साल से कम या को-मोबिलिटी और प्रेगनेंट वूमेन को मॉल में आने की इजाजत नहीं मिलेगी और मॉल के एंट्री प्वाइंट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी. साथ ही साथ भारी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. यही नहीं वैलेट पार्किंग भी फेस मास्क और ग्लव्स पहनकर काम करेंगे. साथ ही कार के स्टेरिंग, डोर हैंडल और चाबी को डिसइनफेक्ट करना होगा.

वहीं मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाने होंगे और एसी और वेंटिलेशन के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं. जिसमें कहा गया है कि एसी का टेंपरेचर 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और फूड कोर्ट में भी 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकेंगे. आदेश में ये भी कहा गया है कि इन आदेश की पालना न करने वाले लोगों पर 500 रु का जुर्माना किया जाएगा. वहीं मॉल खोलने का समय सुबह 9:00 से रात के 8:00 बजे तक होगा और जो इन एसओपी की पालना नहीं करेगा तो मॉल फिर से बंद कर दिए जाएंगे.

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