गुरुग्राम: रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (real estate regulatory authority) (रेरा) गुरुग्राम ने आईएलडी बिल्डर प्रबंधक सलमान अकबर को 60 दिनों की सजा सुनाते हुए भोंडसी जेल भेज दिया है. बताया जा रहा है कि रेरा के सहायक अधिकारी (एओ) राजेंद्र कुमार ने गरिमा गुप्ता बनाम आईएलडी मिलेनियम प्राइवेट लिमिटेड के मामले में उन्हें कारावास की सजा सुनाई है.
पुलिस को एओ कार्यालय के आदेश में कहा गया है, "आप 60 दिनों के लिए नागरिक सुधार में सलमान अकबर को हिरासत (ILD builder manager Salman Akbar) में लेने और एओ के सामने उसकी नजरबंदी के 60वें दिन पेश करने के लिए अधिकृत हैं. इससे पहले 31 अक्टूबर को एओ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसमें पुलिस को 21 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले एओ कोर्ट के सामने सलमान अकबर को पेश करने के लिए कहा गया था.
दरअसल आईएलडी मिलेनियम प्राइवेट लिमिटेड को गरिमा गुप्ता बनाम आईएलडी मिलेनियम प्राइवेट लिमिटेड मामले में 2018 की शिकायतकर्ता संख्या 1941 में प्राधिकरण, एओ के एक डिक्री की ओर से अधिनिर्णित किया गया था, जिसमें 8 फरवरी, 2019 को डिक्री-धारक को राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था. डिक्री धारक को उसका भुगतान नहीं किया गया.
निर्णय देनदार के निदेशकों को एओ कार्यालय ने अपनी संपत्ति की सूची दाखिल करने के लिए बुलाया था और डिक्री को पूरा करने के लिए अपनी संपत्ति का विवरण बताते हुए एक हलफनामा दायर किया था. लेकिन एक मौका देने के बावजूद वे नियम के तहत पारित निर्णायक अधिकारी के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए जवाब देने में विफल रहे. इस बात की जानकारी पहले जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट में दी गई है.