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अगर आरसी और लाइसेंस वक्त पर नहीं मिला तो विभाग आपको देगा इतना हर्जाना, यहां जानिए नए नियम

हरियाणा के इस जिले में अब लाइसेंस और आरसी के लिए लोगों को विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. अगर ऐसा होता है तो आपतो विभाग की ओर से हर्जाने के तौर पर 20 हजार रुपये दिए जाएंगे.

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अगर आरसी और लाइसेंस वक्त पर नहीं मिला तो विभाग आपको देगा इतना हर्जाना
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Published : Jul 17, 2021, 6:26 PM IST

गुरुग्राम: तय समय सीमा के बाद दस्तावेज जमा करने पर सरकारी विभागों को लोगों पर जुर्माना लगाते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि कोई विभाग आपको हर्जाने के तौर पर रुपये दे रहा है. जी हां, ऐसा हो रहा है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में.

दरअसल, 'साइबर सिटी' गुरुग्राम में लोगों को लाइसेंस और आरसी के लिए आरटीओ के चक्कर काटने पड़े थे. इसके बाद भी लोगों को वक्त पर लाइसेंस और आरसी नहीं मिल रही थी. जिसे देखते हुए एसडीएम सतीश यादव ने अनोखा फैसला लिया है.

एसडीएम की तरफ से लिए गए निर्णय के मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति की आरसी, लाइसेंस या एसडीएम ऑफिस से बनने वाले दस्तावेज वक्त पर नहीं मिलेंगे तो उसकी जिम्मेदारी खुद विभाग की होगी. यही नहीं अगर विभाग की तरफ से जो तारीख दस्तावेज देने की दी गई है, उस पर किसी भी व्यक्ति को उसके दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो विभाग की तरफ से उसे 20 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर दिए जाएंगे.

ये भी पढ़िए: हरियाणा में लगा देश का पहला ऐसा एटीएम, जिससे पैसा नहीं अनाज निकलेगा, जानिए कैसे करेगा काम

यही नहीं तहसील के अंदर भी अब लोगों को किसी भी दस्तावेज बनवाने के लिए टाइम नहीं खराब करना होगा. टोकन सिस्टम के साथ-साथ ऑनलाइन सिस्टम को भी दुरुस्त किया गया है. इसको लेकर भी एसडीएम की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के दस्तावेज प्रक्रिया में या देने में देरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग और उसी कर्मचारी और अधिकारी की होगी जिसकी उस विंग में ड्यूटी है.

गुरुग्राम: तय समय सीमा के बाद दस्तावेज जमा करने पर सरकारी विभागों को लोगों पर जुर्माना लगाते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि कोई विभाग आपको हर्जाने के तौर पर रुपये दे रहा है. जी हां, ऐसा हो रहा है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में.

दरअसल, 'साइबर सिटी' गुरुग्राम में लोगों को लाइसेंस और आरसी के लिए आरटीओ के चक्कर काटने पड़े थे. इसके बाद भी लोगों को वक्त पर लाइसेंस और आरसी नहीं मिल रही थी. जिसे देखते हुए एसडीएम सतीश यादव ने अनोखा फैसला लिया है.

एसडीएम की तरफ से लिए गए निर्णय के मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति की आरसी, लाइसेंस या एसडीएम ऑफिस से बनने वाले दस्तावेज वक्त पर नहीं मिलेंगे तो उसकी जिम्मेदारी खुद विभाग की होगी. यही नहीं अगर विभाग की तरफ से जो तारीख दस्तावेज देने की दी गई है, उस पर किसी भी व्यक्ति को उसके दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो विभाग की तरफ से उसे 20 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर दिए जाएंगे.

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यही नहीं तहसील के अंदर भी अब लोगों को किसी भी दस्तावेज बनवाने के लिए टाइम नहीं खराब करना होगा. टोकन सिस्टम के साथ-साथ ऑनलाइन सिस्टम को भी दुरुस्त किया गया है. इसको लेकर भी एसडीएम की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के दस्तावेज प्रक्रिया में या देने में देरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग और उसी कर्मचारी और अधिकारी की होगी जिसकी उस विंग में ड्यूटी है.

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