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मुनाफाखोरों को गुरुग्राम उपायुक्त की सख्त चेतावनी, पकड़े गए तो खैर नहीं!

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Published : May 6, 2021, 3:05 PM IST

गुरुग्राम के उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने जिले में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के दाम निर्धारित करते हुए दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे एमआरपी से अधिक अथवा निर्धारित रेट से अधिक कीमत पर सामान की बिक्री ना करें.

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गुरुग्राम:एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान बेचने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

गुरुग्राम: जिले में उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए हैं. बता दें कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और वितरण को सुचारू रूप से चलाने तथा कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी की रोकथाम के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं.

बता दें कि उपायुक्त द्वारा निर्धारित रेट इस प्रकार हैं.
चावल ₹35, गेहूं ₹20, गेहूं का आटा ₹24, चना दाल ₹80, मूंग साबुत ₹110, उड़द दाल ₹120, तूर या अरहर दाल ₹120 ,मसूर साबुत ₹90, चीनी ₹38, मूंगफली तेल ₹195, सोयाबीन तेल ₹160 ,सरसों का तेल ₹175, सनफ्लोवर ऑयल ₹195 ,वनस्पति घी ₹140, पाल्म ऑयल ₹130, खुली चाय ₹280, नमक ₹19 तथा गुड़ ₹45 प्रति किलो के हिसाब से निर्धारित किया गया है.
उपायुक्त ने जारी आदेशों में होलसेल डीलरों और किराना एसोसिएशन सहित सभी दुकानदारों को आवश्यक वस्तुओं की रेट की सूची अपनी दुकान पर सार्वजनिक रूप से चस्पा करने के लिए कहा है. उपायुक्त ने कहा है कि यदि कोई दुकानदार इन आदेशों की अवहेलना करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

ये भी पढ़ें: फतेहाबाद: 35 हजार रुपये में बिक रहा था रेमडेसिविर इंजेक्शन, आरोपी गिरफ्तार

उपायुक्त ने कहा है कि यदि किसी उपभोक्ता से निर्धारित राशि से अधिक कीमत वसूली जाती है तो इसकी जानकारी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर-9999097004 और कोविड हेल्पलाइन नंबर 1950 पर दी जा सकती है.

ये भी पढ़ें: कोरोना का ये कैसा कहर? जिंदा रहे तो 'सांस' महंगी हो गई, मर गए तो चिता मूल्यवान

गुरुग्राम: जिले में उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए हैं. बता दें कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और वितरण को सुचारू रूप से चलाने तथा कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी की रोकथाम के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं.

बता दें कि उपायुक्त द्वारा निर्धारित रेट इस प्रकार हैं.
चावल ₹35, गेहूं ₹20, गेहूं का आटा ₹24, चना दाल ₹80, मूंग साबुत ₹110, उड़द दाल ₹120, तूर या अरहर दाल ₹120 ,मसूर साबुत ₹90, चीनी ₹38, मूंगफली तेल ₹195, सोयाबीन तेल ₹160 ,सरसों का तेल ₹175, सनफ्लोवर ऑयल ₹195 ,वनस्पति घी ₹140, पाल्म ऑयल ₹130, खुली चाय ₹280, नमक ₹19 तथा गुड़ ₹45 प्रति किलो के हिसाब से निर्धारित किया गया है.
उपायुक्त ने जारी आदेशों में होलसेल डीलरों और किराना एसोसिएशन सहित सभी दुकानदारों को आवश्यक वस्तुओं की रेट की सूची अपनी दुकान पर सार्वजनिक रूप से चस्पा करने के लिए कहा है. उपायुक्त ने कहा है कि यदि कोई दुकानदार इन आदेशों की अवहेलना करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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उपायुक्त ने कहा है कि यदि किसी उपभोक्ता से निर्धारित राशि से अधिक कीमत वसूली जाती है तो इसकी जानकारी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर-9999097004 और कोविड हेल्पलाइन नंबर 1950 पर दी जा सकती है.

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