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Gurugram Building Collapse Case: सीबीआई ने दर्ज की पहली एफआईआर, जानें पूरा मामला - गुरुग्राम सोसाइटी हादसा

चिंटल पैराडिसो सोसाइटी हादसे के करीब एक साल बाद मामला सीबीआई को ट्रांसफर हुआ है. अब सीबीआई ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की है.

Gurugram Building Collapse Case
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Published : Jan 19, 2023, 8:28 AM IST

गुरुग्राम: चिंटल पैराडिसो सोसाइटी गुरुग्राम में हुए हादसे को करीब एक साल बीत चुका है. अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है. मामले में अब सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है. सीबीआई ने चिंटल के एमडी अशोक सलोमान के खिलाफ मामला दर्ज किया है. सीबीआई इस पूरे मामले में आगे की तफ्तीश को शुरू करेगी. सोसायटी में रहने वाले लोगों को अब न्याय की एक और उम्मीद नज़र आ रही है. लोगों का कहना है कि सीबीआई ने इस पूरे मामले में डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तो जल्द ही इस पर कार्यवाही भी होनी चाहिए. जिससे यहां रहने वाले लोगों को न्याय मिल सके.

आपको बता दें कि सोसायटी डी टावर में हुए हादसे के बाद जिला स्तर पर भी जिला उपायुक्त ने एक कमेटी का गठन किया था. जिसकी जांच में पाया गया था कि टावर में निर्माण सामग्री कमजोर लगाई गई है और यही कारण है कि उसके चलते टावर में इतना बड़ा हादसा हुआ. कमेटी के निर्णय में ये भी कहा गया था कि डी टावर को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा. ये भी कहा गया कि बिल्डर सभी फ्लैट मालिकों को जो फ्लैट की राशि है उसे वापस करें या फिर नए फ्लैट निर्माण कर लोगों को दिए जाएं. हालांकि सुरक्षा के लिहाज से इस टावर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है.

अब सीबीआई को इस पूरे मामले में जब जांच सौंपी गई और इस मामले में अब पहली एफआईआर दर्ज की गई है. आपको बता दें कि गुरुग्राम में 10 फरवरी 2022 को सेक्टर-109 की चिंटल पैराडिसो सोसायटी के डी-टावर की छठी मंजिल के ड्राइंग रूम की छत भरभरा कर पहली मंजिल तक गिर गई थी. इस हादसे में डी-203 नंबर फ्लैट में रहने वाली एकता भारद्वाज की मलबे में दबने से मौत हुई थी. एक अन्य फ्लैट में रहने वाली एक महिला भी इसमें दब गई थी. जिसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इसके अलावा दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.

ये भी पढ़ें- Gurugram Building Collapse: खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, उपमुख्यमंत्री बोले- दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस ने उस समय चिंटल पैराडिसो सोसायटी के बिल्डर अशोक सोलोमन और अन्य के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या और तथा अन्य धारा के तहत मामला दर्ज किया था. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने हाल ही में सोसाइटी का निर्माण करने वाले ठेकेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. हादसे के बाद से सीबीआई की जांच की मांग उठी. सोसाइटी में रहने वाले लोग लगातार दबाव बना रहे थे कि इसकी सीबीआई जांच हो. इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच के आदेश दिए, तो वहीं अब सीबीआई ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की है.

गुरुग्राम: चिंटल पैराडिसो सोसाइटी गुरुग्राम में हुए हादसे को करीब एक साल बीत चुका है. अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है. मामले में अब सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है. सीबीआई ने चिंटल के एमडी अशोक सलोमान के खिलाफ मामला दर्ज किया है. सीबीआई इस पूरे मामले में आगे की तफ्तीश को शुरू करेगी. सोसायटी में रहने वाले लोगों को अब न्याय की एक और उम्मीद नज़र आ रही है. लोगों का कहना है कि सीबीआई ने इस पूरे मामले में डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तो जल्द ही इस पर कार्यवाही भी होनी चाहिए. जिससे यहां रहने वाले लोगों को न्याय मिल सके.

आपको बता दें कि सोसायटी डी टावर में हुए हादसे के बाद जिला स्तर पर भी जिला उपायुक्त ने एक कमेटी का गठन किया था. जिसकी जांच में पाया गया था कि टावर में निर्माण सामग्री कमजोर लगाई गई है और यही कारण है कि उसके चलते टावर में इतना बड़ा हादसा हुआ. कमेटी के निर्णय में ये भी कहा गया था कि डी टावर को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा. ये भी कहा गया कि बिल्डर सभी फ्लैट मालिकों को जो फ्लैट की राशि है उसे वापस करें या फिर नए फ्लैट निर्माण कर लोगों को दिए जाएं. हालांकि सुरक्षा के लिहाज से इस टावर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है.

अब सीबीआई को इस पूरे मामले में जब जांच सौंपी गई और इस मामले में अब पहली एफआईआर दर्ज की गई है. आपको बता दें कि गुरुग्राम में 10 फरवरी 2022 को सेक्टर-109 की चिंटल पैराडिसो सोसायटी के डी-टावर की छठी मंजिल के ड्राइंग रूम की छत भरभरा कर पहली मंजिल तक गिर गई थी. इस हादसे में डी-203 नंबर फ्लैट में रहने वाली एकता भारद्वाज की मलबे में दबने से मौत हुई थी. एक अन्य फ्लैट में रहने वाली एक महिला भी इसमें दब गई थी. जिसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इसके अलावा दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.

ये भी पढ़ें- Gurugram Building Collapse: खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, उपमुख्यमंत्री बोले- दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस ने उस समय चिंटल पैराडिसो सोसायटी के बिल्डर अशोक सोलोमन और अन्य के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या और तथा अन्य धारा के तहत मामला दर्ज किया था. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने हाल ही में सोसाइटी का निर्माण करने वाले ठेकेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. हादसे के बाद से सीबीआई की जांच की मांग उठी. सोसाइटी में रहने वाले लोग लगातार दबाव बना रहे थे कि इसकी सीबीआई जांच हो. इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच के आदेश दिए, तो वहीं अब सीबीआई ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की है.

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