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30 अप्रैल तक करवा सकते हैं BS-4 वाहनों का पंजीकरण- गुरुग्राम SDM - gurugram news

गुरुग्राम एसडीएम ने आदेश जारी कर कहा कि 1 अप्रैल से बीएस-4 निर्मित वाहन बेचे जा सकते हैं. ऐसे में 31 मार्च से पहले बेच चुके बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को 30 अप्रैल तक कर दिया गया है.

BS-4 vehicles can be registered by 30 April
BS-4 vehicles can be registered by 30 April
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Published : Apr 27, 2020, 8:23 PM IST

गुरुग्राम: एसडीएम और रजिस्टरिंग अथॉरिटी जितेंद्र कुमार ने आज आदेश जारी कर वाहन विक्रेताओं द्वारा 31 मार्च 2020 से पहले बेचे गए बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण 30 अप्रैल तक ही किए जाने की बात कही है.

बीएस-4 के लिए जो प्रक्रिया 31 मार्च तक की जानी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जा सका, जिसके चलते अब इन सभी वाहनों का पंजीकरण करवाने के लिए सरकार द्वारा एक मौका दिया गया है.

एसडीएम ने आदेश जारी कर कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा 1 अप्रैल से बीएस-4 निर्मित वाहन बेचे जा सकते हैं. ऐसे में 31 मार्च से पहले बेच चुके बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को 30 अप्रैल तक कर दिया गया है.

उन्होंने वाहन विक्रताओं को इस संबंध में सूचित कर दिया है कि उन द्वारा जिन बीएस-4 वाहनों की बिक्री 31 मार्च तक की गई है उनका पंजीकरण किया जाना है. वो अपने लेटर हेड पर पूरा विवरण जैसे ग्राहक का नाम, एप्लीकेशन नंबर, वाहन खरीदने की तिथि के बाद प्राइस लिस्ट और उपभोक्ता का मोबाइल नंबर आदि सहित सभी दस्तावेज एसडीएम कार्यालय में भिजवा कर सुनिश्चित करें.

गुरुग्राम: एसडीएम और रजिस्टरिंग अथॉरिटी जितेंद्र कुमार ने आज आदेश जारी कर वाहन विक्रेताओं द्वारा 31 मार्च 2020 से पहले बेचे गए बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण 30 अप्रैल तक ही किए जाने की बात कही है.

बीएस-4 के लिए जो प्रक्रिया 31 मार्च तक की जानी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जा सका, जिसके चलते अब इन सभी वाहनों का पंजीकरण करवाने के लिए सरकार द्वारा एक मौका दिया गया है.

एसडीएम ने आदेश जारी कर कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा 1 अप्रैल से बीएस-4 निर्मित वाहन बेचे जा सकते हैं. ऐसे में 31 मार्च से पहले बेच चुके बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को 30 अप्रैल तक कर दिया गया है.

उन्होंने वाहन विक्रताओं को इस संबंध में सूचित कर दिया है कि उन द्वारा जिन बीएस-4 वाहनों की बिक्री 31 मार्च तक की गई है उनका पंजीकरण किया जाना है. वो अपने लेटर हेड पर पूरा विवरण जैसे ग्राहक का नाम, एप्लीकेशन नंबर, वाहन खरीदने की तिथि के बाद प्राइस लिस्ट और उपभोक्ता का मोबाइल नंबर आदि सहित सभी दस्तावेज एसडीएम कार्यालय में भिजवा कर सुनिश्चित करें.

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