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गुरुग्राम: 513 कंपनियों और कुछ निर्माण कार्यों को मिली काम शुरू करने की अनुमति

लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति मिल गई है. गुरुग्राम जिले में 513 औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 28,431 कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति मिली है.

गुरुग्राम में 513 औद्योगिक प्रतिष्ठानों और 72 निर्माण गतिविधियों को दी अनुमति
गुरुग्राम में 513 औद्योगिक प्रतिष्ठानों और 72 निर्माण गतिविधियों को दी अनुमति
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Published : May 1, 2020, 11:14 PM IST

गुरुग्राम: कोविड-19 विश्व महामारी से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम जिले में 513 औद्योगिक और अन्य वाणिज्यिक इकाइयों को काम करने की अनुमति जिला प्रशासन ने दी है.

उद्योग एवं वन्यजीव विभाग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदकों का निपटान करते हुए इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके.

वहीं, लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को किसी प्रकार से रोजगार की चिंता ना हो, इसके लिए औद्योगिक इकाइयों को आवेदन के आधार पर शुरू किया जा रहा है. जिला उपायुक्त अमित खत्री की मानें तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एमएसएमआई श्रेणी की उद्योग इकाइयों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को अनुमति दी जा रही है.

औद्योगिक इकाइयों में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने सहित अन्य उत्पाद शुरू किए गए हैं और उनकी आपूर्ति के लिए ट्रांसपोर्टेशन सुविधा भी अनुमति के आधार पर ही दी गई है. ऐसे में सभी कंपनियों को कई आदेश जारी किए हैं कि कर्मचारियों को परिसर में ही रहने की व्यवस्था की जाए.

उपायुक्त ने बताया कि जिले में 7 ईंट-भट्टों को 613 श्रमिकों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. इसी प्रकार 72 निर्माण गतिविधियों पर 12,617 श्रमिकों के साथ कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने की अनुमति दी गई है.

गुरुग्राम: कोविड-19 विश्व महामारी से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम जिले में 513 औद्योगिक और अन्य वाणिज्यिक इकाइयों को काम करने की अनुमति जिला प्रशासन ने दी है.

उद्योग एवं वन्यजीव विभाग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदकों का निपटान करते हुए इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके.

वहीं, लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को किसी प्रकार से रोजगार की चिंता ना हो, इसके लिए औद्योगिक इकाइयों को आवेदन के आधार पर शुरू किया जा रहा है. जिला उपायुक्त अमित खत्री की मानें तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एमएसएमआई श्रेणी की उद्योग इकाइयों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को अनुमति दी जा रही है.

औद्योगिक इकाइयों में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने सहित अन्य उत्पाद शुरू किए गए हैं और उनकी आपूर्ति के लिए ट्रांसपोर्टेशन सुविधा भी अनुमति के आधार पर ही दी गई है. ऐसे में सभी कंपनियों को कई आदेश जारी किए हैं कि कर्मचारियों को परिसर में ही रहने की व्यवस्था की जाए.

उपायुक्त ने बताया कि जिले में 7 ईंट-भट्टों को 613 श्रमिकों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. इसी प्रकार 72 निर्माण गतिविधियों पर 12,617 श्रमिकों के साथ कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने की अनुमति दी गई है.

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