फतेहाबाद: युवक की हत्या (youth murder in fatehabad) के दोषी को फतेहाबाद कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. फतेहाबाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जानकारी के मुताबिक फतेहाबाद भट्ठा कॉलोनी निवासी सोनूपाल के खिलाफ शहर पुलिस थाना में घायल मान सिंह ने बयान दिए थे.
हादसे में घायल मान सिंह ने पुलिस को बताया था कि वो अपने मामा के लड़के प्रेम के ट्रक पर नौकरी करता है. वो करीब 6-7 साल से भट्ठा कॉलोनी निवासी गुड़िया के घर आता जाता था. 9 जनवरी को वो ट्रक लेकर फतेहाबाद में आया और ट्रक को आशीर्वाद पैलेस में खड़ा करके गुड़िया के घर आ गया. इसके बाद गुड़िया के लड़के सोनूपाल ने शराब के ठेके से शराब खरीदी. दोनों ने बैठकर फिर शराब पी. जिसके बाद सोनूपाल और मान सिंह के बीच बहस हो गई.
सोनूपाल ने कहा कि आज के बाद हमारे घर नहीं आना. इस बात को लेकर सोनूपाल ने मान सिंह को थप्पड़ मारा. जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई. इसके बाद दोनों ट्रक में आकर बैठ गए. यहां सोनू ट्रक से उतरकर पैट्रोल लाया और मान सिंह के ऊपर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी. मान सिंह के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया. अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मान सिंह की मौत हो गई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी सोनूपाल को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया था. जिसे आज उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.