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पोक्सो एक्ट का झूठा मामला दर्ज करवाने वाली महिला को 3 माह की कैद, पड़ोसी पर लगाया था आरोप - Haryana Latest News

फतेहाबाद जिला न्यायालय ने गुरुवार को पोक्सो एक्ट का झूठा मामला दर्ज करवाने वाली शिकायतकर्ता महिला को अदालत (Fatehabad court sentenced woman) ने 3 माह की कैद व 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

फतेहाबाद कोर्ट ने महिला ने सुनाई सजा
फतेहाबाद में छेड़छाड़ का मामला
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Published : Feb 10, 2022, 8:55 PM IST

Updated : Feb 10, 2022, 9:17 PM IST

फतेहाबाद: पोक्सो एक्ट का झूठा मामला दर्ज करवाने वाली शिकायतकर्ता महिला को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रेक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत (Fatehabad court sentenced the woman) ने 3 माह की कैद व 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. महिला ने अपने पड़ोसी के ऊपर आपत्तिजनक हरकत का आरोप लगाया था.

जानकारी के मुताबिक टोहाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 2 नवंबर 2019 को पुलिस को अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दी थी कि उसके साथ उसकी रंजिश चल रही है। वह रोजाना छोटी-छोटी बात पर उसे तंग करता है. उसके खिलाफ उसने अदालत में भी एक दीवानी दावा किया हुआ है और फौजदारी मुकदमे भी दर्ज करवा रखें है.आपसी रंजिश के चलते आरोपी ने उसकी लड़की का रास्ता रोक लिया और उसके साथ आपत्तिजनक हरकत करने लगा. इस शिकायत के आधार पर टोहाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट व आईपीसी की धारा 341 के तहत मामला दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें - पॉक्सो एक्ट के तहत एक महीने में पीड़ित का बयान दर्ज करना अनिवार्य: हाईकोर्ट

पुलिस ने जब मामलें की जांच की तो एक सीसीटीवी फुटेज इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया. महिला द्वारा शिकायतकर्ता महिला द्वारा अपने पड़ोसी को क्षति पहुंचाने व झूठी शिकायत देने पर टोहाना पुलिस ने महिला के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 22 व आईपीसी की धारा 211 के तहत केस दर्ज किया था. गुरुवार को अदालत में इस मामले की सुनवाई करते हुए महिला को दोषी करार देकर दो अलग-अलग धाराओं में 3-3 माह की कैद व 500-500 रुपये की सजा सुनाई.

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फतेहाबाद: पोक्सो एक्ट का झूठा मामला दर्ज करवाने वाली शिकायतकर्ता महिला को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रेक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत (Fatehabad court sentenced the woman) ने 3 माह की कैद व 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. महिला ने अपने पड़ोसी के ऊपर आपत्तिजनक हरकत का आरोप लगाया था.

जानकारी के मुताबिक टोहाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 2 नवंबर 2019 को पुलिस को अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दी थी कि उसके साथ उसकी रंजिश चल रही है। वह रोजाना छोटी-छोटी बात पर उसे तंग करता है. उसके खिलाफ उसने अदालत में भी एक दीवानी दावा किया हुआ है और फौजदारी मुकदमे भी दर्ज करवा रखें है.आपसी रंजिश के चलते आरोपी ने उसकी लड़की का रास्ता रोक लिया और उसके साथ आपत्तिजनक हरकत करने लगा. इस शिकायत के आधार पर टोहाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट व आईपीसी की धारा 341 के तहत मामला दर्ज किया था.

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पुलिस ने जब मामलें की जांच की तो एक सीसीटीवी फुटेज इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया. महिला द्वारा शिकायतकर्ता महिला द्वारा अपने पड़ोसी को क्षति पहुंचाने व झूठी शिकायत देने पर टोहाना पुलिस ने महिला के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 22 व आईपीसी की धारा 211 के तहत केस दर्ज किया था. गुरुवार को अदालत में इस मामले की सुनवाई करते हुए महिला को दोषी करार देकर दो अलग-अलग धाराओं में 3-3 माह की कैद व 500-500 रुपये की सजा सुनाई.

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Last Updated : Feb 10, 2022, 9:17 PM IST
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