फतेहाबाद: नाबालिग लड़की से रेप (rape with minor girl in fatehabad) के दोषी को फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट (fatehabad fast track court) ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद और 25 हजार 500 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है.
इस मामले में जाखल पुलिस ने 13 मई 2022 को नाबालिग लड़की के दादा की शिकायत पर संदीप कुमार के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा-6, बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने, दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था. पुलिस को दिए बयान में लड़की के दादा ने बताया था कि उसके बेटे का देहांत हो गया था और उसकी 16 साल की पोती उसके साथ रहती थी. वह जाखल के एक कोचिंगसेंटर में कोचिंग ले रही थी.
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12 मई 2022 को वह वापस घर नहीं लौटी. इसके बाद उसने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी. पुलिस ने 16 मई 2022 को लड़की को जाखल रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया. इसके बाद लड़की ने अपने बयानों में बताया कि उनके ही गांव का युवक संदीप 27 जनवरी 2022 को उनके घर में घुस आया था और उससे दुष्कर्म किया. इसके बाद 12 मई को वो उसे धमकाकर अपने साथ पंजाब के नाभा में ले गया और उससे दुष्कर्म किया. जब वह घर जाने के लिए रोने लगी तो दोषी ने उसे ट्रेन में जाखल के लिए बैठा दिया. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद दोषी संदीप को 20 साल की कैद व 25 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.