फतेहाबाद: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने दहेज हत्या मामले में दोषी पति और सास को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक पीलीमंदौरी निवासी मृतका शकुंतला के पति रमन कुमार और सास कैलाश के खिलाफ भट्टकलां पुलिस थाने में मृतका के पिता ढाणी ठोबा निवासी बीरबल की शिकायत पर 3 जुलाई 2019 को आईपीसी की धारा 304बी और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस को दी गई शिकायत में मृतक महिला के पिता बीरबल ने बताया था कि उसकी लड़की शकुंतला की शादी साढ़े तीन साल पहले रमन कुमार के साथ हुई थी. शादी में उसने अपनी हैसियत से ज्यादा दान दहेज दिया था लेकिन लड़की के ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे. उसके ससुराल वालों ने उसकी लड़की को शादी के बाद से ही दहेज के लिए ताने मारने शुरू कर दिए थे.
शिकायतकर्ता के मुताबिक पौने दो साल पहले उसकी लड़की को एक लड़का पैदा हुआ तो उसके ससुराल वालों ने 5 लाख रुपये के छुछक (बच्चा पैदा होने पर की जाने वाली रस्म) की मांग की. इस पर उसने अपनी लड़की के छुछक में करीब 2 लाख के जेवरात और कपड़े दिए फिर भी उसके ससुराल वाले खुश नहीं हुए. 3 जुलाई 2019 को भट्टकलां निवासी जयबीर, विनोंद और पीलीमंदौरी निवासी अरुण ने घर पर आकर बताया कि उनकी बेटी की मौत हो गई है.
बेटी की मौत की खबर पाकर वो, उसका भाई दलीप, उसका पुत्र सत्यवान और परिवार के अन्य लोग पीलीमंदौरी पहुंचे. पीड़ित परिवार के मुताबिक जब वो बेटी के ससुराल पहुंचे तो उसकी लाश चौबारे पर पड़ी थी. उसके गले पर रगड़ के निशान थे. मायके वालों ने लड़की की सास और पति पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया. करीब चार साल की सुनवाई के बाद फतेहाबाद जिला कोर्ट ने इस मामले में मृतक की सास और पति को दोषी ठहराया और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मृतक के पति रमन कुमार और सास कैलाश को दोषी करार दिया.
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